संविदा शाला शिक्षक को नोटिस सात दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश
पन्ना 27 अगस्त 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि कलेक्टर महोदय से दूरभाष पर श्री प्रकाश श्रीवास्तव संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 शा.प्रा. शाला बडी खम्हरिया संकुल मैन्हा के विरूद्ध की गयी शिकायत के आधार पर विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र शाहनगर द्वारा जनशिक्षक जनशिक्षा केन्द्र मैन्हा से प्रकरण की जांच कराई गयी। जांच में पाया गया कि श्री श्रीवास्तव शाला मे अनियमित रूप से उपस्थित रहने है, आपके द्वारा शाला का संचालन नियमित नही किया जा रहा है, शिक्षक पंजी व शाला के अन्य अभिलेख आप अपने बैग में रखे रहते हैं। शाला परिसर की साफ-सफाई नही कराई जाती है। निरीक्षण 9 जुलाई 2018 को भी आपकी शाला बंद पायी गयी तथा आप अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। ग्रामीणजनों द्वारा बताया गया कि विद्यालय में स्व-सहायता समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरित नही किया जा रहा है। श्री श्रीवास्तव का कृत्य संविदा नियुक्ति की सेवा शर्ते तथा करार पत्रों की शर्तो के प्रतिकूल होकर कदाचरण की श्रेणी में परिलक्षित हो रहा है जिसके लिए क्यों न आपकी संविदा नियुक्ति को समाप्त करने की कार्यवाही की जाए।
उन्होंने संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 श्री प्रकाश श्रीवास्तव को निर्देश दिए है कि लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना प्रतिवाद प्रमाण सहित 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। नियत समयावधि में जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए आप स्वतः उत्तरदायी होंगे।
समाचार क्रमांक 350-2601
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