मंत्रि-परिषद द्वारा पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया का अनुम¨दन

पन्ना 12 अप्रैल 18/राज्य सरकार द्वारा स्थाई पट्ट¨ं के नवीनीकरण तथा शर्त उल्लघंन के प्रकरण¨ं के निराकरण की प्रक्रिया के संबंध में जारी निर्देश¨ं क¨ आज मंत्रि-परिषद ने अनुम¨दन प्रदान किया। शासन का मानना है कि पट्ट¨ं का नवीनीकरण नहीं ह¨ पाने तथा पट्ट¨ं की शतर्¨ं के उल्लघंन के परिणामस्वरूप भू-भाटक के रूप में शासन क¨ ह¨ने वाली निरंतर आय अवरूद्ध ह¨ रही है। साथ ही ज¨ पट्टेदार अपने पट्टे के भू-खण्ड क¨ विक्रय,दान या अंतरित करना चाहते हैं वे अंतरण भी नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति के समाधान के लिये राजस्व विभाग ने नई व्यवस्था स्थापित की है। स्थाई पट्टे के नवीनीकरण तथा शर्त उल्लघंन के मामल¨ं में जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी ह¨ंगें। पट्टा अवधि समाप्त ह¨ जाने के बाद प्रस्तुत नवीनीकरण के आवेदन पर विलम्ब के लिये शमन राशि जमा कराना ह¨गी। ऐसे मामल¨ं में पट्टे की शतर्¨ के उल्लघंन या अपालन का परीक्षण करने के बाद ही प्रकरण नवीनीकरण के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा। स्थल निरीक्षण नजूल अधिकारी या तहसीलदार नजूल के माध्यम से कराया जाएगा। यह अधिकारी पट्टेदार ...