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Showing posts from April 10, 2018

बलराम तालाब की मदद से रबी में भी उन्नत किस्म के गेंहू एवं चने की पैदावार कर रहे कौशल किशोर

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पन्ना 10 अप्रैल 18/कृषक कौशलकिशोर दीक्षित पन्ना जिले के ग्राम लुधनी के निवासी हंै। वह पिछले कई वर्षो से अपनी पैतृक भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। इनका कुल रकवा  7.15 हेक्टेयर है। कौशल बताते हैं कि वर्ष 2012-13 के पहले उनकी कृषि पूरी तरह वर्षा पर आधारित थी। अपनी जमीन पर देशी धान की किस्म छिटका विधि से बुवाई कर कृषि करते थे। जिसकी पैदावार आज की अपेक्षा बहुत ही कम थी।     फिर एक दिन कृषक कौशलकिशोर अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री पी.एल. उपाध्याय एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्री आर.के. मौर्य से मिले। उन्होंने कौशलकिशोर को बलराम तालाब योजना की जानकारी दी। साथ ही खेती के तकनीकी एवं वैज्ञानिक तरीकों से अवगत कराया। जिसके बाद योजना की मदद से कौशलकिशोर ने अपने खेत में 68 मीटर ग् 34 मीटर ग् 3 मीटर आकार के बलराम तालाब का निर्माण कराया। उससे निकली हुई मिट्टी से ख्ेात की मेड तैयार कराई।     कौशल किशोर बताते हैं कि पहले वह कृषि के लिए पूरी तरह वर्षा पर आश्रित थे और कृषि के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी के अभाव में अल्प पैदावार ले पाते थे। लेकिन अब ...

कलेक्टर ने सुनी 101 आवेदकों की समस्याएं

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पन्ना 10 अप्रैल 18/शासन द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को उपखण्ड स्तर तक के कार्यालयों में जनसुनवाई का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक सप्ताह समय-सीमा बैठक में इन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में 10 अप्रैल मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा 101 आवेदकों की समस्याएं सुनी गयी। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकांे ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। आमजनता द्वारा बिजली बिल, बीपीएल में नाम जोडे जाने, उपचार सहायता राशि, परिवार सहायता राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीमांकन, नामांतरण, भूअर्जन, मुआवजा दिलाने आदि से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए। विभिन्न आवेदनों का मौके पर भी निराकरण किया गया।     उल्लेखनीय है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों के आवेदन परिसर मंे सीढियों के नीचे स्थापित काउंटर के माध्यम से लिए जा रहे हैं। वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से विकासखण्ड स्तरीय जनसुनवाई पर भी निगरानी रखी जा रही है। जनसुनवाई में...

मुख्यमंत्री ने दी एक लाख रूपये की उपचार सहायता

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पन्ना 10 अप्रैल 18/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने अपने स्वैच्छानुदान मद से एक जरूरतमंद को एक लाख रूपये की उपचार सहायता दी है। अपर कलेक्टर श्री अशोक ओहरी ने बताया है कि श्री रामलखन त्रिपाठी निवासी ग्राम चैकी तहसील गुनौर को उपचार के लिए एक लाख रूपये की उपचार सहायता दी है। यह राशि श्री त्रिपाठी के उपचार के लिए दीनानाथ मंगेश्कर रिसर्च सेंटर पूणे (महाराष्ट्र) को जारी की गयी है। समाचार क्रमांक 79-997

श्री शांतिनाथ फ्यूल्स द्वारी के प्रबंधक पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड

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पन्ना 10 अप्रैल 18/न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण वर्ष 2017-18 के द्वारा पारित आदेश 31 मार्च 2018 को श्री शांतिनाथ फ्यूल्स द्वारी के प्रबंधक पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी बी.एस. परिहार ने बताया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में उल्लेखित प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आॅयल अनुज्ञापन (नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति राशि 10 हजार रूपये अर्थदण्ड के रूप में वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराने की कार्यवाही की गयी है। समाचार क्रमांक 80-998

जिले के 204 शालाओं में लर्निंग आउट कम्स टेस्ट का होगा आयोजन लर्निंग आउट कम्स टेस्ट का आयोजन 11, 12 एवं 13 अप्रैल को

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पन्ना 10 अप्रैल 18/शासन के निर्देशानुसार जिले में 204 शालाओं में कक्षा 4, 6 एवं 9 के भाषा एवं गणित विषय में ’’लर्निंग आउट कम्स टेस्ट’’ आयोजित किया जाना है। यह टेस्ट नीति आयोग भारत सरकार की पार्टनरशिप में आयोजित किया जा रहा है। जिला परियोजना समन्वयक विष्णु कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इससे संबंधित बैठक का आयोजन 6 अप्रैल को डाइट पन्ना में किया गया। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाइट, जिला परियोजना समन्वयक, एपीसी- आरएमएसए एवं एपीसी-अकादमिक की सक्रिय सहभागिता रही। साथ ही टेस्ट के आयोजन में एनजीओ से पार्टनरशिप कर रहे प्रतिभागी, चयनित शालाओं के प्राचार्य एवं एचएम भी उपस्थित रहे।     उन्होंने बताया कि टेस्ट का आयोजन सभी विकासखण्डों में 11, 12 एवं 13 अप्रैल 2018 को कक्षा-4, 6 एवं कक्षा-9 के लिए किया जाना है। जिला परियोजना समन्वयक श्री त्रिपाठी ने सभी चयनित विद्यालयों के प्रधान अध्यापक से कहा है कि निर्धारित दिनांक को संबंधित कक्षाओं के अधिकतम छात्र/छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करें।  समाचार क्रमांक 81-999

बाल विवाह कानूनन अपराध है, शामिल होने वाले सभी अपराधी की श्रेणी में बाल विवाह रोकने कन्ट्रोल रूम स्थापित

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पन्ना 10 अप्रैल 18/अठारह साल से कम उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह में शामिल होने वाले समस्त रिश्तेदार, बाल विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाता जैसे बैंड वाला, पण्डित, नाई, घोड़ी वाला, खाना बनाने वाला, टेण्ट वाला, प्रिंटिंग प्रेस आदि समस्त सेवा देने वाले अपराधी की श्रेणी में आते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति एवं सेवा प्रदाता सजा के पात्र होंगे। जिसमें एक लाख रूपये जुर्माना अथवा 2 साल का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं।     इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्री भरत राजपूत ने बताया कि अक्षय तृतीय पर जिले में बड़ी संख्या में विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। इन विवाह में बाल विवाह को रोकने के लिए जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह रोकने के लिए जिले में कन्ट्रोल रूम बनाया गया है जिसका फोन नम्बर 07732-250579 है। कन्ट्रोल र...

सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित आंदोलनों में शामिल होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही कलेक्टर ने जारी किया आदेश

पन्ना 10 अप्रैल 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने बताया कि पन्ना जिले में स्थित कार्यालयों के कुछ शासकीय अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित आंदोलन /प्रदर्शन/धरना/सभाओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं। कार्यालय से अनुपस्थित होकर अथवा सार्वजनिक अवकाश लेकर इन कार्यक्रमों, आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऐसे आंदालनों से राज्य की सुरक्षा, सम्प्रभुता, अखण्डता लोकपरिशांति व्यवस्था, शिष्टता व नैतिकता प्रभावित होती है जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों को हानि पहुंचती है यह अत्यंत आपत्तिजनक है।     उन्होंने बताया है कि यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित होकर गंभीर कदाचरण (उपेबवदकनबज) की श्रेणी में आता हैं। शासकीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस प्रकार के कृत्य में अनाधिकृत अनुपस्थिति को ’’ब्रेक इन सर्विस’’ (क्पमे.दवद) माना जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।     उन्हेंने संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारियों एवं नियं...

चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी प्रारंभ जिले में 8 स्थानों पर की जा रही है खरीदी

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पन्ना 10 अप्रैल 18/पन्ना जिले में चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी 10 अप्रैल से प्रारंभ कर दी गयी है। इसके लिए 8 स्थान/मण्डियां निर्धारित की गयी हैं। इन आठों स्थानों पर कुल 14 समितियों के माध्यम से चना, मसूर एवं सरसों की खरीद की जा रही है।     इस संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने बताया कि कृषि उपज मण्डी अजयगढ़ एवं कृषि उपज मण्डी रैपुरा को छोड़कर शेष 6 स्थानों पर 2-2 समितियों के माध्यम से खरीदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कृषि उपज मण्डी पन्ना में प्रा.कृ.सा. समिति सिलधरा एवं अहिरगवा के माध्यम से खरीदी की जा रही है। इसी तरह कृषि उपज मण्डी देवेन्द्रनगर में प्रा.कृ.सा. समिति श्यामरडाडा एवं भिलसांय, कृषि उपज मण्डी पवई में प्रा.कृ.सा. समिति हथकुरी एवं बडखेडा, कृषि उपज मण्डी सिमरिया मेें प्रा.कृ.सा. समिति करिया एवं रैकरा, कृषि उपज मण्डी गुनौर में प्रा.कृ.सा. समिति हरद्वाही एवं छपरवारा तथा कृषि उपज मण्डी अमानगंज में प्रा.कृ.सा. समिति अमानगंज एंव पुरैना द्वारा खरीदी का कार्य किया जा रहा है। जबकि कृषि उपज मण्डी अजयगढ़ में प्रा.कृ.सा. समिति मझगाय एवं कृषि उपज मण्...

नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को

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पन्ना 10 अप्रैल 18/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2018 की आगामी नेशनल लोक अदालत सम्पूर्ण भारत में 22 अप्रैल 2018 को आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में जिला पन्ना में भी जिला न्यायालय स्तर तथा तहसील न्यायालयों में श्री राजेश कुमार कोष्टा जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में 22 अप्रैल 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।     इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जीलानी ने बताया कि 22 अप्रैल को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) के अन्तर्गत एनआई एक्ट धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर) आदि अन्य मामले रखे जाना है।     उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय अपराध, एनआई एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, एमएसीटी प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को ...

धारा 144 के आदेश की शर्तो में छूट

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पन्ना 10 अप्रैल 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा अपने आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2018 के माध्यम से सम्पूर्ण पन्ना जिले में द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत धारा 144 लागू की है। इस आदेश में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों पर छूट प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार यह प्रतिबंधात्मक आदेश उन लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शांति, सुरक्षा और अपराधों को रोकने अथवा उनके शमन के लिए हथियार रखना आवश्यक है या इसकी इजाजत दी गयी है। दिव्यांग शक्ति जिन्हें सहारे के लिए लाठी रखना नितांत आवश्यक है वे लाठी रख सकेंगे। इसी तरह ऐसे अधिकृत बैंक कर्मचारी या अन्य अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें अपने कर्तव्य स्थान पर अपने कर्तव्य पालन में हथियार रखना आवश्यक है, को इस आदेश से नियमानुसार छूट प्रदान की गयी है। समाचार क्रमांक 86-1004

अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने वाली संस्था पर होगी कार्यवाही-कलेक्टर

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पन्ना 10 अप्रैल 18/शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा अभिभावकों पर अनुचित दबाव बनाकर मनमानी फीस वृद्धि करने तथा किसी दुकान विशेष/स्थान से पाठ्य पुस्तकांे एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री क्रय किए जाने हेतु बाध्य करने पर संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं के विरूद्ध कडी कार्यवाही के आदेश जारी किए गए हैं।     इस संबंध में उन्होंने बताया कि शासन द्वारा इन कृत्यों को गंभीरता से संज्ञान में लिया जा रहा है। ऐसे विद्यालयों को जिनके द्वारा अभिभावकों से नियम के विरूद्ध फीस वसूलना पाया जाता है या अभिभावक पर अन्य किसी सामग्री क्रय हेतु किसी दुकान विशेष के लिए बाध्य किया जाता है तो ऐसी शालाओं को चिन्हित किया जाएगा। उनके विरूद्ध जांच प्रस्ताव तैयार कर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।     उन्होंने केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों को अपने सूचना पटल पर यह लेख करने के निर्देश दिए हैं कि ’’अभिभावक एनसीईआरटी से निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य सामग्री अपने स्वैच्छा से किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। साथ ही शासन के न...

नगरीय निकाय एवं पंचायतों के मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण-2018 अधिकारियों को 11 अप्रैल तक युक्तियुक्तकरण संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

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पन्ना 10 अप्रैल 18/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा विकासखण्ड एवं नगरपालिका स्तरीय प्रशिक्षण की अंतिम तारीख 10 अप्रैल 2018 नियत की गयी थी। लेकिन जिले के एक भी नगरीय निकाय में तिथि का निर्धारण कर सूचित नही किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विधान सभा की मतदाता सूची एवं कन्ट्रोल टेबल की प्रति 5 अप्रैल 2018 को प्रदाय कर दी गयी है। आयोग ने मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव करने का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपा है। यह कार्य 11 अप्रैल 2018 तक पूर्ण करना है। उन्होंने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को आयोग द्वारा निर्धारित यह कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कन्ट्रोल टेबल को डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन किया जाना है। यह कार्य भी समय सीमा में पूरा करें। ताकि किसी भी अधिकारी को आयोग की, अप्रसन्नता की स्थिति में होने वाली कार्यवाही का सामना न करना पडे। समाचार क्रमांक 88-1006