नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत पाए जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त
पन्ना 07 अगस्त 18/कलेक्टर न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती लुबिना सिद्दीकी निवासी रानीगंज मोहल्ला पन्ना को ग्राम जनवार की भूमि पन्ना-सतना रोड़ में एस्सार आॅयल लिमिटेड भोपाल के द्वारा रिटेल आउटलेट नवीन पेट्रोल पम्प के स्थापित किए जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जिसे नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत पाए जाने पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा आदेश पारित करते हुए निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद आवेदिका द्वारा पेट्रोल एवं डीजल विक्रय हेतु अनुमति दिए जाने के संबंध मंे प्रस्तुत आवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार पन्ना एवं जिला आपूर्ति अधिकारी पन्ना से प्रतिवेदन मगाया गया। प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि यदि विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है तो कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। नायब तहसीलदार पन्ना एवं जिला आपूर्ति अधिकारी पन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जारी अनापत्ति को निरस्त किए जाने के संबंध में आवेदिका को कारण बताओ नोटिस जारी क...