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Showing posts from May 26, 2018

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में निर्देश जारी सर्वे कार्य के दौरान मतदाताओं की गृह संख्या दर्ज करने के निर्देश

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पन्ना 26 मई 18/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि कार्यक्रम अनुसार वर्तमान में बीएलओ द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। आयोग द्वारा नामावली की समीक्षा में पाया गया है कि मतदाताओं के मकानों में यदि गृह संख्या दर्ज नही है तो बीएलओ द्वारा रिक्त गृह संख्या दर्शाई जाती है अथवा एक ही संख्या को भी परिवारों के सामने दर्ज किया जाता है जिससे कि नामावली में अनेकों मतदाताओं के सामने गृह संख्या शून्य प्रदर्शित होती हैं एवं यह भ्रांति फैलती है कि एक ही गृह में अनेक फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। आयोग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रकरणों में वैकल्पिक ;छवजपवदंसद्ध गृह संख्या दर्ज की जानी चाहिए।     उन्होंने बताया कि बिना गृह संख्या वाले मकानों की सूची एसएलए भोपाल से प्राप्त हुई है उसके अनुसार विधानसभा क्षेत्र 58-पवई में 525, विधानसभा क्षेत्र 59-गुनौर में 156 एवं विधानसभा क्षेत्र 60-पन्ना में 472 मतदाताओं की ग...

फसलों के उन्नत बीज बिक्री की दरें एवं अनुदान निर्धारित

पन्ना 26 मई 18/कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 5 मई 18 को सम्पन्न हुई प्रमाणित बीज उपार्जन, विक्रय दर एवं अनुदान की दरों के संबंध में बीज दर निर्धारण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य शासन द्वारा खरीफ 2018 हेतु विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों के उपार्जन, विक्रय दर, वितरण अनुदान की दर एवं बीज, उत्पादन अनुदान की दरें निर्धारित की गयी हैं।     उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास पन्ना ने बताया है कि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 15 वर्षो की अवधि की किस्मों पर बीज वितरण अनुदान देय है। जबकि धान, मोटा अनाज एवं दलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 10 वर्ष तक की अवधि तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि किस्मों पर अनुदान देय है। फसलवार बीज वितरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं।     उन्होंने बताया कि सोयाबीन (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए एक हजार रूपये, तिल (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए 4 हजार रूपये, रामतिल (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए 4 हजार रूपये, मूंगफली छिलका युक्त (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए 3040...

गर्भवती माता एवं बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित

पन्ना 26 मई 18/महिला बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती माता, धात्री माता एवं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। गर्भवती माता, धात्री माता एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए शासन द्वारा निःशुल्क टी.एच.आर. प्रत्येक मंगलवार लक्षित हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा पन्ना ने बताया है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शासन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन तथा प्रत्येक मंगलवार को सभी लक्षित हितग्राहियों को नाश्ता, भोजन उपलब्ध कराया जाता है।     उन्होंने बताया कि मीनू अनुसार प्रत्येक सोमवार को नाश्ते में पोष्टिक खिचड़ी एवं भोजन में रोटी, सब्जी, तुअरदाल दिया जाता हैं इसी प्रकार मंगलवार को नाश्ते में मीठी लप्सी, भोजन में खीर, पूडी एवं सब्जी, बुधवार को नाश्ते में मीठी लप्सी, भोजन में रोटी, दाल एवं सब्जी, गुरूवार को नाश्ते में मीठी लप्सी, भोजन में चावल एवं कढ़ी, शुक्रवार को नाश्ते में थुली नमकीन, भोजन में रोटी एवं मूंगदाल तथा प्रत्येक शनिवार को नाश्ते में पोष्टिक खिच...

आम आदमी को उसका हक मिलना चाहिए-श्री कोष्टा लोक अदालतों के माध्यम से आम आदमी को न्याय दिलाया जाता है

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पन्ना 26 मई 18/नेशनल लोक अदालत आयोजन के संबंध में संबंधित विभागों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार कोष्टा द्वारा की गयी। उन्होंने कहा कि आम आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। लोक अदालतों के माध्यम से आम आदमी की समस्याओं का हक एवं उसे न्याय दिलाया जाता है। लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रखकर आपसी सुलह से निराकरण कराया जाए।     बैठक के शुभारंभ अवसर पर जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायिक अधिकारी श्री माखनलाल झोड़ द्वारा नेशनल लोक अदालत आयोजन की तिथियों और लोक अदालतों के उद्देश्यों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी।     बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए कि भूअर्जन संबंधित एवं अन्य राजस्व प्रकरण जो न्यायालय में लंबित हैं उन्हें निराकरण के लिए 14 जुलाई को आयोजित लोक अदालत में निराकरण के लिए रखा जाए। प्रकरणों से संबंधितों को नोटिस की तामीली समय पर कराई जाए। नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत के संबंध में फ्लेक्स...

लेखापाल डाईट की एक वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही

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पन्ना 26 मई 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने शासकीय डाईट पन्ना में पदस्थ लेखापाल कमल श्रीवास्तव द्वारा चैकीदार के पद पर राजेश श्रीवास्तव को 89 दिन के लिए रखे जाने का आदेश नियम विरूद्ध पाये जाने पर उनकी एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का पत्र संयुक्त संचालक लोक शिक्षा सागर को लिखा गया है। समाचार क्रमांक 300-1498

आपदा प्रबंधन की तैयारी संबंधी पालन प्रतिवेदन 27 मई को बैठक में लेकर उपस्थित रहने के निर्देश

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पन्ना 26 मई 18/डिप्टी कलेक्टर ने बताया है कि समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद को आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी के संबंध में दिनांक 26 मई 2017 को आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति भेजकर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था।     उन्होंने बताया कि वर्तमान में वर्षाकाल नजदीकी की ओर है किसी भी समय अधिक वर्षा होने की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य की स्थिति की निर्मित हो सकती है ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए बैठक का आयोजन किया जाना है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रबंधन की बैठक 26 मई 2017 में उल्लेखित अपने-अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन 27 मई 2018 को प्रातः 11 बजे आयोजित आरसीएमएस की समीक्षा बैठक में लेकर उपस्थित रहें। समाचार क्रमांक 301-1499

ईआरएमएस के संबंध में डाटा एन्ट्री आपरेटर्स का प्रशिक्षण 30 को

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पन्ना 26 मई 18/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं पंचायतों के प्राप्त होने वाले दावा-आपत्ति आवेदनों को ईआरएमएस में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह दावा-आपत्ति आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में ही दर्ज किए जाने हैं। जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा डाटा एन्ट्री आपरेटर्स की ड्यूटी लगाई गयी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन पन्ना ने बताया कि इन डाटा इन्ट्री आपरेटर्स को ईआरएमएस में आवेदन दर्ज करने संबंधी गहन प्रशिक्षण 30 मई 2018 को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिया जाएगा। उन्होंने सभी तहसीलों मंे पदस्थ समस्त सहायक मैनेजर ई-गवर्नेन्स एवं जनपद तथा नगरीय निकाय कार्यालय में ईआरएमएस में एन्ट्री कराने के लिए लगाए गए डाटा एन्ट्री आपरेटर्स को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। समाचार क्रमांक 302-1500

प्रकरण श्रम न्यायालय सागर को

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पन्ना 26 मई 18/अपर श्रमायुक्त ने सेवानियुक्तगण श्री मनोज कुमार बाल्मीक, श्री गोपाल सिंह महदेले, श्री दिनेश रैकवार, श्री विजय रैकवार एवं श्री संदीप रजक तथा सेवानियोजकगण डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन भोपाल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना के मामले को औद्योगिक विवाद मानते हुए श्रम न्यायालय सागर को भेजने के आदेश दिए हैं।         इस संबंध में श्रमायुक्त कार्यालय इन्दौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-2 (ए) (2) के अनुसार इस औद्योगिक विवाद के लिए राज्य शासन उपयुक्त शासन है। अतः अपर श्रमायुक्त द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह विवाद श्रम न्यायालय सागर को अधिनिर्णयार्थ सौंपा गया है। समाचार क्रमांक 303-1501

आम का शरबत स्क्वैष एवं अचार बनाने का प्रषिक्षण सम्पन्न

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पन्ना 26 मई 18/साग भाजी एवं फल परिक्षण केन्द्र इन्दौर के प्रषिक्षण अधिकारी श्री ललित भटनागर ने बताया की फलों के राजा आम गर्मी में बहुतायत से आता है तथा इसके कृषि एवं उत्पादन में विष्व में सर्वाधिक आम भारत में होता है। इसके फल से मुरब्बा, स्क्वैष, नेक्टर, अचार, चटनी, अमावट (आम के पापड़ ) अमचुर जैसे परिरक्षित पदार्थ तैयार किये जाते है। आम के फाकों की केंनिग की जाती है। आज-कल बाजार में अनेक व्यावसायिक नाम से कच्चे आम को रसायनिक दवाइयों (प्रिजर्ववेटीव) द्वारा उपचारित कर बाजार में महगें रस उपलब्ध है, किन्तु घरेलू स्तर पर पके आम का स्क्वैस एवं शरबत बनाकर पोष्टीक रस उपयोग किया जा सकता है।     उन्होंने बताया कि गर्मी की लू से बचने के लिये कच्चे आम का पना रामबाण औषधि है, जो की घरों में बाटलों में पैकिंग करके रखा जा सकता है। गुजरात में आपुस एवं केसर किस्म के आम को रस डी-हाईड्रेड (गर्म कर) नमी को हटाकर वायु रोधी (एयर टाइट) बाटल में भर कर रखने से एक वर्ष तक आम का रस सुरक्षित रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रिजरवेटिव नही डालते है। आज प्रषिक्षण के दौरान आम का स्क्वैस एवं शरबत बनाय...

विक्रेताओं की नियम विरूद्ध नियुक्ति निरस्त

पन्ना 26 मई 18/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां पन्ना द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति देवेन्द्रनगर एवं श्यामरडाडा में पदस्थ विक्रेताओं की नियम विरूद्ध नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल के आदेशानुसार पैक्स संस्थाओं में पदस्थ सभी वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति चयन के लिए गठित समिति की स्वीकृति के बाद ही की जाना है। लेकिन समिति देवेन्द्रनगर एवं श्यामरडाडा में नियुक्ति के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन पाया गया है। जिसके चलते समिति देवेन्द्रनगर के विक्रेता श्री कैलाश सिंह एवं श्री सुग्रीव पटेल तथा समिति श्यामरडाडा के विक्रेता श्री कृष्णकांत पाण्डेय की विक्रेता पद पर नियम विरूद्ध नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है।     इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदक श्री शिव बालक नायक एवं अन्य के द्वारा इन विक्रेताओं के विरूद्ध शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांच सहायक पंजीयक सहकारी समितियां कार्यालय में पदस्थ श्री उमेश श्रीवास्तव सहकारी निरीक्षक द्...

निपाह वायरस-राज्य शासन द्वारा एडवाइजरी जारी जिले में संभावना कम, लेकिन सावधानी बरतने की अपील

पन्ना 26 मई 18/पिछले दिनों केरल में निपाह वायरस से हुई बीमारी और इसके कारण मृत्यु की घटनाओं को देखते हुए मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गयी है। निपाह वायरस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिये भारत शासन की गाईड लाइन सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जनों को भेज दी गयी है।     निपाह वायरस सामान्यतः बड़ी चमगादड़ और सुअर के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। निपाह के सामान्य लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर दर्द, खाँसी, साँस लेने में तकलीफ, उल्टी, दस्त, बेहोशी, सुस्ती आना आदि शामिल हैं। प्रदेशवासियों को आगाह किया गया है कि केरल से आने वाले लोगों के इलाकों और बड़ी चमगादड़ की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में निपाह के लक्षण पाये जाने पर तत्काल निकट के शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवायें।     सामान्य रूप से यह बीमारी सीमित क्षेत्र में होती है। पन्ना जिले में इसकी संभावना कम है। कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने जिलेवासियों से कहा है कि इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नही है। लेकिन उन्होंने ब...

’रुक जाना नहीं’’ योजना में आवेदन की अंतिम तिथि

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पन्ना 26 मई 18/मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की रुक जाना नहीं योजना में आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 27 मई 2018 है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड द्वारा कक्षा-10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मई तय की गई थी। जिसे पालकों के अनुरोध और छात्रहित के मद्देनजर बोर्ड द्वारा बढाते हुए 27 मई 2018 किया गया है। मण्डल की बोर्ड परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी एमपी आॅनलाईन के माध्यम से आज ही आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। समाचार क्रमांक 307-1505