
पन्ना 18 मई 18/मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में मंत्री परिषद द्वारा पुनः संशोधन कर संशोधित आदेश जारी कर दिए है जिसके फलस्वरूप अब मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा भी संचालित की जाएगी। अब मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत आय सीमा के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में स्थापित न हो तथा केवल आवेदक आयकरदाता न हो।
समाचार क्रमांक 206-1404
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