अभियुक्त रतनलाल राजभर पर 5 हजार रूपये का ईनाम घोषित
पन्ना 18 मई 18/थाना कोतवाली जिला पन्ना के अपराध क्र. 91/88 धारा 302 ता.हि. दण्डिक अपील/रिविजन प्रकरण क्रमांक एचसीए 1083/1990 में अभियुक्त रतनलाल पिता बाबूलाल राजभर उम्र 22 वर्ष निवासी एनएमडीसी कालोनी के सामने पन्ना को शेष सजा भुगताने हेतु लगातार गिरफ्तारी एवं पतारसी के हरसंभव प्रयास किए गए है किन्तु अभी तक कोई पता नही चल सका है। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने अभियुक्त रतनलाल पिता बाबूलाल राजभर उम्र 22 वर्ष निवासी एनएमडीसी कालोनी के सामने पन्ना को बंदी बनाने अथवा बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देने वाले को 5 हजार रूपये की ईनाम की घोषणा की है। यह घोषणा पुलिस रेग्युलेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार की गई है। सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पन्ना का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
समाचार क्रमांक 202-1400
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