आॅनलाईन साफ्टवेयर में प्रविष्ट कर्मचारी डाटाबेस को त्रुटिरहित करने के निर्देश

उन्होंने कहा है कि एपिक (विधानसभा क्षेत्र का नाम व नम्बर, भाग संख्या तथा सरल क्र.) एवं बैंक खाता (बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता क्र.) की जानकारी का उपयोग डाकमत पत्र एवं मानदेय भुगतान हेतु किया जाना है। यदि विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान किसी भी कर्मचारी की जानकारियां त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा तथा संबंधित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्यवाही किए जाने पर विचार किया जाएगा।
समाचार क्रमांक 37-3152
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