सार्वजनिक उपक्रम के भवनों/सिविल ढांचों पर राजनैतिक विज्ञापन रहेगा प्रतिबंधित

पन्ना 03 अक्टूबर 18/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र दिनांक 29 दिसंबर 2015 में निहित निर्देशों में निर्वाचन अवधि के दौरान आदर्श आचरण संहिता की अवधि में भवनों/सिविल ढांचें जो कि सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व में हैं, उन पर राजनैतिक विज्ञापन प्रतिबंधित करने का उल्लेख है। इस संबंध में उन्होंने जिले में स्थित समस्त सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को अवगत कराते हुए कहा है कि इस पत्र की प्रतिलिपि भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। 
समाचार क्रमांक 50-3165














Comments

Popular posts from this blog

मद्य निषेध संकल्प दिवस 30 जनवरी को

सशक्तवाहिनी योजना-आवेदन 15 अप्रैल तक महिलाओं/बालिकाओं दिया जाएगा निःशुल्क प्रशिक्षण

मछली पालन एवं सिंघाडा खेती के लिए मिलेगा तालाब का पट्टा