सार्वजनिक उपक्रम के भवनों/सिविल ढांचों पर राजनैतिक विज्ञापन रहेगा प्रतिबंधित

पन्ना 03 अक्टूबर 18/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र दिनांक 29 दिसंबर 2015 में निहित निर्देशों में निर्वाचन अवधि के दौरान आदर्श आचरण संहिता की अवधि में भवनों/सिविल ढांचें जो कि सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व में हैं, उन पर राजनैतिक विज्ञापन प्रतिबंधित करने का उल्लेख है। इस संबंध में उन्होंने जिले में स्थित समस्त सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को अवगत कराते हुए कहा है कि इस पत्र की प्रतिलिपि भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। 
समाचार क्रमांक 50-3165














Comments

Popular posts from this blog

ग्रामों में सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (पी.एल.ए.) की बैठकों का आयोजन

उषा किरण योजना संबंधी दो दिवसीय प्रशिक्षण 23 एवं 24 को

सीएम हेल्पलाईन में शिकायतों को स्पेशल क्लोज करने की नई सुविधा