कृषि उपज का भुगतान निर्धारित सीमा तक नगद एवं शेष आरटीजीएस/एनईएफटी से ही किया जाए; चेक से भुगतान प्राप्त करने पर कृषक स्वयं होंगे जवाबदार

पन्ना 21 अप्रैल 18/कृषि उपज के विक्रय पर चेक से भुगतान पूरी तरह प्रतिबंधित है। किसान भाई व्यापारियों के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के चेक से भुगतान को स्वीकार न करें। कृषकों/उत्पादकों को मण्डी प्रांगण में बेंची गयी अधिसूचित कृषि उपज के पूर्ण एवं त्वरित भुगतान की निर्धारित राशि तक नगद के माध्यम से तथा शेष अथवा पूरी राशि आईटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने बताया कि चेक से कृषि उपज के भुगतान प्राप्त करने अथवा स्वीकार करने के बाद कृषि उपज के भुगतान में विलम्ब अथवा किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि के लिए मण्डी उत्तरदायी नही होगी। इसके लिए कृषक अथवा उत्पादक स्वयं पूर्णतः जबावदार होंगे। उन्होंने किसान भाईयों से अपील करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यापारी के द्वारा चेक से भुगतान प्राप्त करने का दबाव डाला जाता है तो मण्डी कार्यालय में तत्काल इसकी जानकारी देंवे। किसान भाई ऐसी स्थिति में सीधे मेरे मोबाइल नम्बर पर भी सूचना दे सकते हैं। उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नही है। जिला प्रशासन किसान भाईयों के साथ है। 


समाचार क्रमांक 202-1120

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