विधवाओं को मिला सम्मान, अब कहा जाएगा ’’कल्याणी’’ ;मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का मिलेगा लाभ
पन्ना 21 अप्रैल 18/राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के साथ प्रदेश स्तर पर ’’मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना’’ प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए अब उन्हें ’’विधवा’’ की जगह ’’कल्याणी’’ कहा जाएगा। साथ ही यह योजना ’’मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना’’ के नाम से आरंभ की जा रही है।
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए कल्याणी एवं कल्याणी के पति का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा। कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा पति की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कल्याणी को पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज मृतक आवेदिका का पति है। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का लाभ उसी कल्याणी को मिलेगा जिसे परिवार पेंशन प्राप्त नही हो रही हो। कल्याणी आयकर दाता/शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी नही होना चाहिए। कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना है उसकी पत्नी जीवित न हो। कल्याणी विवाह सहायता का लाभ प्राप्त होने पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह/निकाह योजना का लाभ प्राप्त नही होगा। यदि कल्याणी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के सामूहिक विवाह में विवाह सम्पन्न किया जाता है तो उस दिशा में केवल कल्याणी विवाह योजना का लाभ ही दिया जाएगा।
समाचार क्रमांक 200-1118
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