बैठक 23 को

पन्ना 20 अप्रैल 18/अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त हितग्राहियों के आधार पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र आधार फीडिंग एवं बैंक या पोस्ट आफिस के आधार खाते लिंक कराए जाने के निर्देश शासन स्तर से दिए गए हैं। निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी भी हितग्राही का भुगतान बिना आधार पंजीयन, डिजीटल हस्ताक्षर, आधार सीडिंग एवं बैंक अथवा पोस्ट आफिस के खाते को आधार से लिंक कराए बिना हितग्राही के खाते में राशि आतंरित नही हो सकेगी। जिसके संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 23 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे कलेक्टर श्री मनोज खत्री की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। 

कलेक्टर ने समस्त प्राचार्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय जिला पन्ना को निर्देश दिए हैं कि जानकारी सहित बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बैठक में विगत वर्ष 2017-18 के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ावर्ग की छात्रवृत्ति स्वीकृति के संबंध में भी चर्चा की जावेगी।
समाचार क्रमांक 180-1098

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