हीरों का अवैध उत्खनन करने पर जुर्माना अधिरोपित; चार उत्खनन कर्ताओं पर 3 लाख से भी अधिक का जुर्माना; हीरा व्यवसायियों से चर्चा कर हीरा नीति में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी भेजे गए

पन्ना 20 अप्रैल 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा हीरा खदानों से अवैध उत्खनन करने वाले उत्खनन कर्ताओं पर 3 लाख से भी अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। साथ ही उन्होंने हीरा अधिकारी को आगामी सत्र से संचालित एवं स्वीकृत हीरा खदानों में मशीनों से उत्खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा व्यवसायियों, तुआदारों पर जुर्माना अधिरोपित करने के साथ ही उनसे चर्चा कर उनकी व्यवहारिक समस्याएं भी सुनी गयी। जिसके उपरांत हीरा नीति में संशोधन के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। 

इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार पिछले दिनों पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं हीरा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तहसील पन्ना के ग्राम रमखिरिया क्षेत्र की हीरा खदानों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान हीरा खदान के लिए स्वीकृत क्षेत्र के अलावा भी अवैध रूप से उत्खनन पाया गया। चूंकि आवेदकों द्वारा प्रथम बार अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है। जिसके कारण खनिज नियम 53 (1) के अन्तर्गत अवैध उत्खनन क्षेत्र की माप के हिसाब से 30 प्रतिशत न्यूनतम के मान से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जाएगी। साथ ही उत्खनन कर्ताओं को यह राशि शासकीय कोष में जमा कर बैंक चालान की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद ही उनके विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा। 

इस संबंध में प्रशासन द्वारा हीरा व्यवसायियों/तुआदारों से चर्चा कर विभिन्न निर्णय भी लिए गए हैं। जिनके अनुसार आगामी पट्टे जो जनवरी में जारी होंगे उनमें मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। इससे स्थानीय मजदूरों को काम मिलेगा। इसके साथ ही हीरा नीति में संशोधन के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। जिसमें प्रतिमाह नीलामी तथा हीरा जमा करने के बाद जमाकर्ता को शीघ्र राशि देने के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पट्टे का क्षेत्रफल बढाने एवं ऐसे तुआदार जो हीरा जमा नही कराते हैं उनका पट्टा आगामी वर्षो में नवीनीकरण नही हो आदि के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं।  
समाचार क्रमांक 189-1107


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