समिति प्रबंधक एवं विक्रेता द्वारी को सेवा से पृथक करने के निर्देश डीजल एवं पेट्रोल जप्त

पन्ना 05 फरवरी 18/जिले में प्राथमिक कृषि सा.स. समिति द्वारी द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान में 10 खाली इण्डियन आॅयल कार्पो. के अवैधानिक रूप से संग्रहित कर सिलेण्डरों की अवैध संग्रहण करने पर 19 जनवरी 2018 को कु. सरिता अग्रवाल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जप्त किया गया था। जिसके फलस्वरूप बृजमोहन सिंह तोमर समिति प्रबंधक प्रा.कृ.साख सहकारी समिति द्वारी एवं राकेश कुमार द्विवेदी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाकर सेवा से पृथक करने के निर्देश महाप्रबंधक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं सहायक आयुक्त सहकारिता को दिए गए हैं। 

जिला आपूर्ति अधिकारी बी.एस. परिहार ने बताया कि समिति प्रबंधक प्रा.कृ. साख सहकारी समिति द्वारी श्री तोमर एवं श्री द्विवेदी के विरूद्ध प्रकरण निर्मित कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 अन्तर्गत प्रकरण निर्मित कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2018 को मे. शांति नाथ फ्यूलस द्वारी में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कु. सरिता अग्रवाल द्वारा जांच की गयी। जांच के दौरान म.प्र. मोटर स्प्रीट तथा हाईस्पीड डीजल आॅयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के प्रावधानों के विरूद्ध पेट्रोल/डीजल पम्प का संचालन करने पर डीजल 5695 एवं पेट्रोल 18382 लीटर जप्त किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रकरण निर्मित किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। 
समाचार क्रमांक 47-327

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