नेशनल लोक अदालत 10 फरवरी को नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को शर्तो पर दी जाएगी छूट

पन्ना 06 फरवरी 18/कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मागदर्शन में 10 फरवरी 2018 को सम्पूर्ण जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस सम्बंध में सचिव एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दिनेश सिंह राणा द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण पर नियमानुसार छूट दी जाएगी। इनमें सभी तरह के घरेलु, 5 किलो बाट भार तक के कृषि, गैर घरेलु 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा।

प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा अंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं अंकलित राशि के भुगतान में चूक हो जाने पर लगने वाली राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा अंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं अंकलित राशि के भुगतान में चूक हो जाने पर लगने वाली राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट उन्ही आवेदकों को मिल सकेगी जो निर्धारित छूट के उपरांत शेष राशि एक साथ भुगतान करेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का भी पूरा भुगतान करना होगा। आवेदक के नाम कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ नही मिलेगा। लोक अदालत में आवेदक को छूट बिजली चोरी, अनाधिकृत उपयोग के मामलों में एक बार ही छूट दी जाएगी। आवेदक द्वारा पूर्व में छूट का लाभ प्राप्त किया गया है तो दोबारा छूट प्राप्त नही हो सकेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि में भी कोई भी छूट नही दी जा सकेगी। अपराध समन की अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूली की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद जिलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना से सम्पर्क कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक 54-334

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