मुद्रकों को करना होगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन

पन्ना 29 सितंबर 18/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व में जारी आदेश द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क द्वारा पम्पलेट एवं पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किया गया था। जिसका पालन पन्ना जिले के समस्त मुद्रकों से कराने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। इसी के साथ सीमावर्ती जिलों सतना, छतरपुर, टीकमगढ, दमोह, कटनी (म0प्र0) एवं बांदा (उ.प्र.) में स्थित अनेकों मुद्रणालयों द्वारा पन्ना जिले से संबंधित चुनाव प्रचार सामग्री का मुद्रण किए जाने की संभावना को देखते हुए संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी उनके जिले के मुद्रकों/प्रेस मालिकों से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु पत्र लिखा गया है।
समाचार क्रमांक 394-3082

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