उपभोक्ताओं को टोल-फ्री नम्बर 1800-233-0046 डायल करने पर मिलेगा समाधान
पन्ना 29 सितंबर 18/गत दिवस भोपाल में खाद्य संचालनालय में राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन का शुभारंभ कर दिया गया है। जिससे उपभोक्ताओं को टोल-फ्री नम्बर 1800-233-0046 डायल करने पर उनकी शिकायत एवं समस्या का समाधान घर बैठे मिलेगा। राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन का संचालन खाद्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।
टोल-फ्री नम्बर पर उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत/समस्या ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। उपभोक्ता को यह सेवा निःशुल्क प्रदान की जायेगी। समस्या के समाधान/निराकरण से उपभोक्ताओं को अवगत भी कराया जायेगा। पहले चरण में हेल्प लाइन द्वारा ऑटो मोबाईल, बैंकिग, दवाएँ, घरेलू उपकरण, बिजली, नाप-तौल, चिकित्सा सेवाएँ, विमानन, गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनी, डाक, पेट्रोलियम पदार्थ, रियल स्टेट और दूर-संचार आदि क्षेत्र चयनित किये गये हैं। भविष्य में और क्षेत्र भी शामिल किये जाएंगे। उपभोक्ता की शिकायत जटिल प्रकृति की होने पर काउंसलर्स द्वारा विधिक सलाहकारों से सलाह ली जायेगी।
कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हेल्प लाइन चालू रहेगी। हेल्प लाइन की ओर से प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जायेगा, जिससे शिकायत करने वाले उपभोक्ता की समस्या का समाधान हो सके। समाधान नहीं होने पर काउंसलर उपभोक्ता को जिला फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज करवाने के लिये मार्गदर्शन देगा। यदि आवश्यक हुआ, तो संबंद्ध उपभोक्ता को निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जायेगी।
समाचार क्रमांक 403-3091
टोल-फ्री नम्बर पर उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत/समस्या ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। उपभोक्ता को यह सेवा निःशुल्क प्रदान की जायेगी। समस्या के समाधान/निराकरण से उपभोक्ताओं को अवगत भी कराया जायेगा। पहले चरण में हेल्प लाइन द्वारा ऑटो मोबाईल, बैंकिग, दवाएँ, घरेलू उपकरण, बिजली, नाप-तौल, चिकित्सा सेवाएँ, विमानन, गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनी, डाक, पेट्रोलियम पदार्थ, रियल स्टेट और दूर-संचार आदि क्षेत्र चयनित किये गये हैं। भविष्य में और क्षेत्र भी शामिल किये जाएंगे। उपभोक्ता की शिकायत जटिल प्रकृति की होने पर काउंसलर्स द्वारा विधिक सलाहकारों से सलाह ली जायेगी।
कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हेल्प लाइन चालू रहेगी। हेल्प लाइन की ओर से प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जायेगा, जिससे शिकायत करने वाले उपभोक्ता की समस्या का समाधान हो सके। समाधान नहीं होने पर काउंसलर उपभोक्ता को जिला फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज करवाने के लिये मार्गदर्शन देगा। यदि आवश्यक हुआ, तो संबंद्ध उपभोक्ता को निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जायेगी।
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