इलेक्ट्रानिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण पूर्व प्रमाणन अनिवार्य

पन्ना 29 सितंबर 18/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री ने बताया कि माननीय् सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 अपै्रल 2004 को जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रानिक मीडिया टीव्ही. केबल, रेडियो आदि में राजनैतिक विज्ञापन जारी करने के पूर्व सक्षक समिति से प्रमाणन लेना अनिवार्य है। यह आदेश न केवल आचार संहिता लागू होने के समय बल्कि हर समय क्रियाशील है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 13 सितंबर 2018 को पत्र जारी कर इस प्रावधान की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खत्री ने समस्त राजनैतिक दल, केबल नेटवर्क एवं टीव्ही चैनल (इलेक्ट्रानिक मीडिया) संचालक तथा अन्य व्यक्ति जो राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित करना चाहते हैं को उक्त प्रावधान का अनिवार्य पालन करने के लिए कहा है।
समाचार क्रमांक 402-3090

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