राजनैतिक दल/अभ्यर्थी को मीडिया मंे हुए व्यय का विवरण देना होगा

पन्ना 29 सितंबर 18/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के 21 नवंबर 2008 को जारी पत्र में निहित निर्देशानुसार राजनैतिक दल/अभ्यर्थी को इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रसारण में और विज्ञापन/पेड न्यूज को प्रिंट मीडिया में हुए व्यय के विवरण को प्रस्तुत करना होगा। यदि मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को लगता है कि कोई विज्ञान पूर्व अनुमति के बिना किसी अभ्यर्थी के पक्ष में टीव्ही, रेडियो, केबल नेटवर्क, एफएम चैनल में प्रकाशित किया गया है तो वह तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगी। इस संबंध में उन्होंने केन्द्र निर्देशक आकाशवाणी केन्द्र छतरपुर को निर्देश दिए हैं कि रेडियो में राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व इस जिले की मीडिया प्रमाणन एवं व्यय अनुवीक्षण समिति से अनुमति प्राप्त की जाए।
समाचार क्रमांक 392-3080

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