सरपंच एवं सचिव से की जाएगी 4 लाख से भी अधिक की वसूली

पन्ना 30 सितंबर 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत बहिरवारा सरपंच श्रीमती रामखसी एवं सचिव राजेश कुमार लोध पर 4 लाख 56 हजार 841 रूपये पृथक-पृथक अधिरोपित कर राशि भू-राजस्व की तरह वसूल किए जाने के आदेश पारित किए हैं। इसके साथ ही सरपंच को पद से पृथक करते हुए 6 वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचन से निरर्हित घोषित किया है।

विस्तृत प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत अजयगढ की ग्राम पंचायत बहिरवारा के निर्माण कार्यो में मूल्यांकन राशि से अधिक की राशि आहरित करना पाया गया एवं विभिन्न निर्माण कार्यो में सामग्री मद से राशि आहरित होने के बाद भी स्थल पर सामग्री नही पायी गयी। कार्य के मस्टर रोल पर मस्टर मूल्यांकन निल पाए गए हैं जबकि राशि का भुगतान किया गया है। इन सब अनियमितताआंे के कारण विहित प्राधिकारी (पंचायत) डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध वसूली अधिरोपित की गयी है।
समाचार क्रमांक 419-3107

Comments

Popular posts from this blog

पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के आवेदन/नामांकन 25 मार्च तक

राज्यपाल द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए चिकित्सक होंगे आज पुरूस्कृत

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज दीवार पर ह¨गी पशु-पक्षी के चित्र उकेरने की प्रतिय¨गिता 3 श्रेणिय¨ं की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग्स क¨ मिलेंगे 33-33 हजार रुपये के पुरस्कार