नेशनल लोक अदालत 08 सितंबर को
पन्ना 06 अगस्त 18/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2018 की आगामी नेशनल लोक अदालत सम्पूर्ण भारत में 08 सितंबर 2018 को आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में जिला पन्ना में भी जिला न्यायालय स्तर तथा तहसील न्यायालयों में श्री राजेश कुमार कोष्टा जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में 08 सितंबर 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना ने बताया कि 08 सितंबर 2018 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) के अन्तर्गत एनआई एक्ट धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर) आदि अन्य मामले रखे जाना है।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय अपराध, एनआई एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, एमएसीटी प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर), वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूमि अर्जन प्रकरण, सेवा संबंधी (वेतन एवं भत्ते सेवानिवृत्त) प्रकरण, राजस्व (जो प्रकरण जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हो) प्रकरण, अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाचार अधिकार, व्यादेशवाद, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद) आदि प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।
उन्होंने आमजन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपील की है कि 08 सितंबर 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार करें। साथ ही आमजन इस लोक अदालत का लाभ उठाएं एवं समझौता योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराते हुए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर अपने अमूल्य समय व धन की बचत करें।
समाचार क्रमांक 87-2339
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना ने बताया कि 08 सितंबर 2018 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) के अन्तर्गत एनआई एक्ट धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर) आदि अन्य मामले रखे जाना है।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय अपराध, एनआई एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, एमएसीटी प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर), वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूमि अर्जन प्रकरण, सेवा संबंधी (वेतन एवं भत्ते सेवानिवृत्त) प्रकरण, राजस्व (जो प्रकरण जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हो) प्रकरण, अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाचार अधिकार, व्यादेशवाद, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद) आदि प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।
उन्होंने आमजन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपील की है कि 08 सितंबर 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार करें। साथ ही आमजन इस लोक अदालत का लाभ उठाएं एवं समझौता योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराते हुए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर अपने अमूल्य समय व धन की बचत करें।
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