राजनैतिक दलों को काॅमन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने की छूट

पन्ना 06 अगस्त 18/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) 1968 के पैरा 10-बी के अन्तर्गत छूट दी गयी है। प्रावधानों के तहत काॅमन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने की यह छूट राज्य के 5 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्रों मंे उम्मीदवार खडे करने की शर्त पर दी गयी है।
   
    उन्होंने बताया कि यह छूट 10 राजनैतिक दलों हिन्द कांगे्रस पार्टी (काॅमन चुनाव चिन्ह-ट्रेक्टर चलाता किसान), मध्यप्रदेश नवनिर्माण सेना (काॅमन चुनाव चिन्ह-बल्ला), लोकतांत्रिक जनता दल (काॅमन चुनाव चिन्ह-आॅटो रिक्शा), भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी (काॅमन चुनाव चिन्ह-ट्रक), राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा (काॅमन चुनाव चिन्ह-टायर), समान आदमी समान पार्टी (काॅमन चुनाव चिन्ह-बैटरी टार्च), नया भारत पार्टी (काॅमन चुनाव चिन्ह-चाभी), राष्ट्रवाहिनी पार्टी (काॅमन चुनाव चिन्ह-कलम निब सात किरणों के साथ), आजाद भारत पार्टी (डेमोक्रेटिक) (काॅमन चुनाव चिन्ह-गुब्बारा) एवं आदिम समाज पार्टी (काॅमन चुनाव चिन्ह-बाल्टी) को दी गयी है। आयोग द्वारा इन दलों को यह छूट राज्य के 5 प्रतिशत विधान सभा क्षेत्रों में अपने अभ्यर्थी खडे करने की शर्त पर दी गयी है। अतः इस शर्त पूर्ति की पुष्टि के संबंध मंे कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश से क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नामांकन के समय इन दलों द्वारा उम्मीदवार खडा करने पर जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से ईमेल द्वारा सभी डीईओ, आरओ एवं कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 को भेजी जाएगी।
समाचार क्रमांक 95-2347

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