विशेष ल¨क अदालत¨ं में निपटाये जायेंगे श्रमिक¨ं, कर्मकार¨ं के न्यायालयीन विद्युत प्रकरण

पन्ना 05 अगस्त 18/राज्य शासन ने संबल य¨जना अ©र म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल प¨र्टल पर पंजीकृत कर्मकार¨ं के विरुद्ध जून 2018 तक दर्ज घरेलू बिजली संबंधी न्यायालयीन प्रकरण¨ं में अभिय¨जन वापस लेने का निर्णय लिया है। राज्य शासन के अनुर¨ध पर म.प्र. उच्च न्यायालय ने इन प्रकरण¨ं के निराकरण के लिये विशेष ल¨क अदालत¨ं के आय¨जन की अनुमति दे दी है।

   प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिक¨ं अ©र कर्मकार¨ं के विरुद्ध विशेष न्यायालय¨ं में वर्तमान में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 अ©र 138 के लगभग 20 हजार प्रकरण प्रचलन में है। उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद अब इन प्रकरण¨ं के निराकरण के लिये शीघ्र ही विशेष ल¨क अदालतें लगायी जायेंगी।

          उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पंजीकृत श्रमिक¨ं अ©र कर्मकार¨ं के जून 2018 तक के घरेलू संय¨जन पर बिजली बिल की समस्त बकाया राशि माफ कर दी गई है। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 में की गई है। इसके अतिरिक्त, इन हितग्राहिय¨ं क¨ जुलाई 2018 के बिल से घरेलू संय¨जन पर अधिकतम 200 रुपये प्रति माह के बिजली बिल की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के अन्तर्गत हितग्राहिय¨ं के बिजली बिल की शेष राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।  

समाचार क्रमांक 76-2328

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