अध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक की एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश
पन्ना 06 अगस्त 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि श्रीमती अनुपम त्रिपाठी अध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक शा.मा. शाला गुछारा संकुल हरदी जिला पन्ना 3 जुलाई 2018 को निरीक्षण में बगैर किसी सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसके संबंध में श्रीमती त्रिपाठी द्वारा 11 जुलाई 2018 को प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने श्रीमती त्रिपाठी का प्रस्तुत प्रतिवाद समाधानकारक न पाए जाने पर मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम 08 (3) में निहित प्रावधान के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 85-2337
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने श्रीमती त्रिपाठी का प्रस्तुत प्रतिवाद समाधानकारक न पाए जाने पर मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम 08 (3) में निहित प्रावधान के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।
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