मृतक के वैध वारिस को मिली 4.97 लाख रूपये की आर्थिक सहायता
पन्ना 14 मई 18/नायब तहसीलदार कल्दा के प्रतिवेदन अनुसार 7 जून 2016 को वनखण्ड क्र. पी-764 में वनाधिकार के प्राप्त पट्टे मंे बना कच्चे मकान में अचानक आग लग जाने से सम्पूर्ण मकान जलकर नष्ट हो गया तथा उसी के अन्दर सो रहे अरविन्द पिता समैया की भी जलकर मृत्यु गयी गयी थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई ने कलेक्टर न्यायालय में मृतक के निकटतम वैध वारिस पत्नी सुबीता बाई एवं पुत्र सोनू आदिवासी निवासी ग्राम रामनगर कुटहा को 4 लाख रूपये मृत्यु के लिए, 95100 रूपये मकान जलकर नष्ट होने के लिए एवं 1900 रूपये मकान के अन्दर रखे समान के नष्ट होने पर कुल 4 लाख 97 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया।
तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक अरविन्द के निकटतम वैध वारिस उसकी पत्नी श्रीमती सुबीता बाई एवं पुत्र सोनू आदिवासी निवासी ग्राम रामनगर मुटहा जिला पन्ना को 4 लाख 97 हजार रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार पवई को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 129-1327
तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक अरविन्द के निकटतम वैध वारिस उसकी पत्नी श्रीमती सुबीता बाई एवं पुत्र सोनू आदिवासी निवासी ग्राम रामनगर मुटहा जिला पन्ना को 4 लाख 97 हजार रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार पवई को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
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