मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं-कलेक्टर

पन्ना 14 मई 18/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन की कार्यवाही 15 मई से 20 जून 2018 की अवधि के मध्य की जाएगी। इसी तरह मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण तथा मतदान केन्द्रों के भवनों का भौतिक सत्यापन 21 जून से 20 जुलाई 2018 तक, मतदाता सूची का एकीकरण एवं प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की कार्यवाही 21 जुलाई से 30 जुलाई तक तथा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 31 जुलाई 2018 तक किया जाएगा। जिसके बाद दावा आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही 31 जुलाई से 21 अगस्त 2018 तक, आपत्तियों का निराकरण 20 सितंबर तक एवं डाटाबेस अपडेट करना तथा पूरक सूचियों का मुद्रण 26 सितंबर 2018 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 सितंबर 2018 को किया जाएगा।

    इस संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री ने बताया कि जिले के समस्त मतदान केन्द्रों में नियुक्त किए गए अभिहित अधिकारी/बीएलओ कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय पर निर्दिष्ट मतदान केन्द्रों में उपस्थित रहकर दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे। बीएलओ के पास अद्यतन प्रारूप सूची तथा पर्याप्त संख्या में दावे/आपत्तियों के फार्म उपलब्ध रहेंगे।

    उन्होंने जिले की आमजनता तथा जनप्रतिनिधियों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नही हैं एवं उनकी आयु 01 जनवरी 2018 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए संबंधित क्षेत्र के बीएलओ से निर्धारित प्रारूप 6 निःशुल्क प्राप्त कर उन्हीं के पास निर्धारित तिथि में जमा कराकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज मतदाता की मृत्यु हो जाने, अन्यत्र चले जाने अथवा डबल प्रविष्टि होने के कारण नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 में संबंधित बीएलओ के पास आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसी प्रकार किसी मतदाता का नाम पिता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि में त्रुटि है तो उसे दूर कराने के लिए प्रारूप 8 भरकर बीएलओ को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी मतदाता का नाम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक मतदान केन्द्र में अथवा एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में दर्ज कराना है तो प्रारूप 8 क में आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम हटाने, नाम में संशोधन अथवा नाम स्थानान्तरण से संबंधित सभी प्रारूप (आवेदन) सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा समस्त तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं। आॅनलाईन पंजीयन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल एनवीएसपी बेवसाईट का भी उपयोग कर सकते हैं। निर्वाचन नामावली से संबंधित किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 का भी उपयोग किया जा सकता है। संशोधित एवं डुप्लीकेट एपिक कार्ड (परिचय पत्र) के लिए शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं मद से 25 रूपये की राशि का चालान आवेदन के साथ जमा कर प्रस्तुत किया जा सकता है।
समाचार क्रमांक 139-1337

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