मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना मंडियों में गेंहू विक्रय पर पात्रता सीमा तक दिया जाएगा अतिरिक्त लाभ

पन्ना 26 मार्च 18/किसान¨ं क¨ उनकी मेहनत का पूरा लाभ देने के लिये शासन द्वारा मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि य¨जना लायी गई है। इसमें किसान¨ं क¨ अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा। मध्यप्रदेश के जिन कृषकों द्वारा ई-उपार्जन योजनान्तर्गत गेंहू विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया है, उनको पात्रता सीमा तक ई-उपार्जन के अलावा गेंहू विक्रय मण्डी में किए जाने पर मुख्यमंत्री कृषक उत्पादकता प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाएगी। योजना के अन्तर्गत 265 रूपये प्रति क्विंटल तक दिए जाने पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। राशि तब भी देय होगी यदि गेंहू न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा उससे अधिक दर पर मण्डी में विक्रय किया गया हो। पंजीकृत कृषक उसकी पात्रता सीमा तक दोनों स्थानों पर उपज बेचने के लिए स्वतंत्र रहेगा। पात्रता सीमा के अन्तर्गत कुछ उपज मात्रा उपार्जन केन्द्र पर तथा शेष उपज अधिसूचित मंडी में बेच सकेगा। उपार्जन में विक्रित मात्रा के अलावा मण्डी में विक्रित मात्रा पर उसकी पात्रता सीमा तक योजना का लाभ दिया जाएगा।

    कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने बताया है कि इसे लागू करने के लिए मंडियों में संबंधित किसानों से उसके ई-उपार्जन का पंजीयन, आधार कार्ड की प्रति, मोबाईल नम्बर अन्य मंडी के दस्तावेज, प्रवेश पर्ची, तौल पर्ची, अनुबंध पर्ची, भुगतान पर्ची के साथ प्राप्त किया जाएगा। प्रयोजन हेतु क्रय पोर्टल पर उसी किसान के ई-उपार्जन रजिस्ट्रेशन नम्बर पर दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) इसके लिए आवश्यक साफ्टवेयर तैयार कर 26 मार्च 2018 से पूर्व प्रदेश के समस्त मंडियो में उपलब्ध कराएगा। रजिस्ट्रेशन में किसान की जानकारी के साथ-साथ मण्डी प्रवेश पर्ची क्रमांक, विक्र दिनांक, अनुबंध क्रमांक एवं विक्रय मात्रा तथा विक्रय दर, तौल पर्ची क्रमांक एवं तौल मात्रा, भुगतान पर्ची क्रमांक तथा कुल भुगतान राशि की जानकारियां दर्ज होगी।

    उन्हांेने बताया कि ई-उपार्जन में पंजीकृत किसान द्वारा 26 मार्च से 26 मई तक की अवधि में ही मण्डियों में पात्रता की सीमा तक गेंहू का विक्रय करने पर ही मुख्यमंत्री कृषक उत्पादकता प्रोत्साहन राशि प्रदाय योग्य होगी। कृषकों को अवगत कराना होगा कि यदि वह योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसी अवधि में मंडियों में भी उपार्जन केन्द्र के साथ-साथ उपज विक्रय कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक 277-863

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