वरिष्ठ अध्यापक श्री रोहित निलंबित

पन्ना 08 मार्च 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि बृजेश कुमार रोहित वरिष्ठ अध्यापक शास.उमावि. रैपुरा को 2 फरवरी 2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसमें विद्यालय में शराब पीकर आने, शिक्षकों से अभद्रतापूर्वक वार्तालाप करने, अपनी पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने तथा जबरन कर्मचारियान पंजी में हस्ताक्षर करने के संबंध में जारी किया गया। श्री रोहित द्वारा इस संबंध में 12 फरवरी 2018 को प्रस्तुत जबाव समाधानप्रद नही पाया गया है। संबंधीजन का यह कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. मिश्रा ने बृजेश कुमार रोहित वरिष्ठ अध्यापक शा.उमावि. रैपुरा जिला पन्ना को मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम (क) (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा विभागीय जांच संस्थित के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शाहनगर को जांच अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य शा. हाईस्कूल बगरौड विकासखण्ड शाहनगर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि निलंबन अवधि में श्री रोहित का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शाहनगर रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। 

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