सहायक अध्यापक श्री चक्रवर्ती निलंबित

पन्ना 07 मार्च 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि खण्ड स्तरीय दल द्वारा शा.प्रा.शा. नयागांव का 28 दिसंबर 2017 को औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें दिलीप कुमार चक्रवर्ती सहायक अध्यापक शा.प्रा. शाला नयागांव संकुल मैन्हा बिना किसी सूचना के अनाधिकृत अनुपस्थित पाए गए। इनके द्वारा जिन छात्रों को पढाया गया है उनका शैक्षणिक स्तर अत्यंत न्यून पाया गया। प्रधानाध्यापक शा.मा.शा. नयागांव द्वारा संबंधीजन को बीआरसीसी शाहनगर में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मुक्त किया गया किन्तु श्री चक्रवर्ती प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उपस्थित नही हुए। विद्यालय के कर्मचारियान पंजी माह नवंबर 2017 में 20 नवंबर से 25 नवंबर 2017 तक के कालम मे इनके द्वारा पंजी में सफेदा लगाकर हस्ताक्षर किए गए हैं। नियत समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत नही किया गया। इनका यह कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. मिश्रा ने दिलीप कुमार चक्रवर्ती सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. नयागांव संकुल मैन्हा को मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम (क) (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री चक्रवर्ती का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। 
समाचार क्रमांक 47-633

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