पेंशन का भुगतान कियोस्क शाखा के माध्यम से 6 अक्टूबर को
पन्ना 01 अक्टूबर 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि बैंक शाखा से 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित ग्राम पंचायतों में पेंशन वितरण कार्य बैंकिंग करस्पोन्डेंट (बीसी)/कियोस्क के माध्यम से कराए जाने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं। सम्पूर्ण जिले में बैंकिंग करस्पोन्डेंट (बीसी)/कियोस्क के माध्यम से सामाजिक सहायता पेंशन का वितरण निर्वाध रूप से कराए जाने हेतु पूर्व माह की भंाति इस माह भी दिनांक 6 अक्टूबर 2018 को पेंशन का भुगतान करस्पोन्डेंट (बीसी)/कियोस्क शाखा के माध्यम से किया जाना है, जिसका कियोस्कवार/ग्राम पंचायतवार तैनात पर्यवेक्षक की उपस्थिति में पेंशन का भुगतान कराया जाएगा।
उन्होंने समस्त ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक को निर्देश दिए हैं। दिनांक 6 अक्टूबर 2018 को कियोस्क सेंटर पर उनकी ग्राम पंचायत के समस्त पेंशन हितग्राहियों को जिनकी पेंशन कियोस्क शाखा से मिलती है को उपस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे। पर्यपेक्षण हेतु तैनात अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी जो पूर्व में जारी आदेश से लगाई गयी थी अपने समक्ष पेंशन का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रपत्र पर जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
समाचार क्रमांक 07-3122
उन्होंने समस्त ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक को निर्देश दिए हैं। दिनांक 6 अक्टूबर 2018 को कियोस्क सेंटर पर उनकी ग्राम पंचायत के समस्त पेंशन हितग्राहियों को जिनकी पेंशन कियोस्क शाखा से मिलती है को उपस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे। पर्यपेक्षण हेतु तैनात अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी जो पूर्व में जारी आदेश से लगाई गयी थी अपने समक्ष पेंशन का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रपत्र पर जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
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