महाविद्यालय¨ं में सीट संख्या में वृद्धि कर सकेंगे प्राचार्य
पन्ना 12 अगस्त 18/प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय¨ं में प्रवेश के समय 10 प्रतिशत तथा विशेष परिस्थिति में 25 प्रतिशत तक सीट संख्या में वृद्धि करने के अधिकार प्राचार्य क¨ ह¨ंगे। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश के अनेक महाविद्यालय¨ं में छात्र¨ं की प्रवेश से वंचित रहने की सूचना प्राप्त ह¨ने के कारण यह व्यवस्था की गई है।
मंत्री श्री पवैया ने बताया कि काॅलेज लेवल काउंसलिंग में उपलब्ध सीट से अधिक आवेदन प्राप्त ह¨ने पर महाविद्यालय के प्राचार्य आवश्यकता अ©र संसाधन¨ं की उपलब्धता क¨ ध्यान में रखते हुए सीट संख्या में 10 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकेंगे। उन्ह¨ंने कहा कि इसके लिए महाविद्यालय में पर्याप्त स्थान, शिक्षण व्यवस्था, प्रय¨गशाला, पुस्तकालय, शिक्षण हेतु पर्याप्त स्टाफ, परीक्षा संचालन की समुचित व्यवस्था आदि ह¨ना चाहिए। प्राचार्य क¨ समय-सीमा में संबंधित विश्वविद्यालय से सीट संख्या में वृद्धि की मान्यता प्राप्त करना ह¨गी तथा सूचना संचालनालय क¨ देनी ह¨गी।
श्री पवैया ने अधिकारिय¨ं क¨ निर्देश दिये है कि निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया अपूर्ण ह¨ने की स्थिति में भी आवश्यकता ह¨ने पर प्रवेश की अंतिम तिथि में द¨ दिन की वृद्धि की जा सकती हैं।
समाचार क्रमांक 181-2432
मंत्री श्री पवैया ने बताया कि काॅलेज लेवल काउंसलिंग में उपलब्ध सीट से अधिक आवेदन प्राप्त ह¨ने पर महाविद्यालय के प्राचार्य आवश्यकता अ©र संसाधन¨ं की उपलब्धता क¨ ध्यान में रखते हुए सीट संख्या में 10 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकेंगे। उन्ह¨ंने कहा कि इसके लिए महाविद्यालय में पर्याप्त स्थान, शिक्षण व्यवस्था, प्रय¨गशाला, पुस्तकालय, शिक्षण हेतु पर्याप्त स्टाफ, परीक्षा संचालन की समुचित व्यवस्था आदि ह¨ना चाहिए। प्राचार्य क¨ समय-सीमा में संबंधित विश्वविद्यालय से सीट संख्या में वृद्धि की मान्यता प्राप्त करना ह¨गी तथा सूचना संचालनालय क¨ देनी ह¨गी।
श्री पवैया ने अधिकारिय¨ं क¨ निर्देश दिये है कि निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया अपूर्ण ह¨ने की स्थिति में भी आवश्यकता ह¨ने पर प्रवेश की अंतिम तिथि में द¨ दिन की वृद्धि की जा सकती हैं।
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