असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में कार्यशाला आयोजित पंजीयन प्रक्रिया, पात्रता एवं मिलने वाली सुविधाओं की दी गयी जानकारी कलेक्टर ने पंजीयन कार्य गंभीरतापूर्वक करते हुए सभी पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए

पन्ना 20 मार्च 18/जिलेभर में अभियान चलाकर एक अप्रैल से 7 अप्रैल तक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जाना है। जिससे उन्हें विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्रदाय किया जा सके। इस संबंध में कलेक्टर श्री मनोज खत्री की उपस्थिति में जनपद पंचायत पन्ना सभाकक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने उपस्थित सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, जनपद पंचायत पन्ना के समस्त पीसीओ, सचिव एवं रोजगार सहायकों को पंजीयन का कार्य गंभीरतापूर्वक करते हुए समस्त पात्रों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

कार्यशाला में कलेक्टर ने बताया कि पंजीयन का कार्य शिविर लगाकर किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर पंजीयन शिविरों का आयोजन करें। 21 मार्च को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के दौरान भी योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी ग्रामवासियों को दी जाए। पंजीयन के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की भलीभांति जांचकर पात्रता मापदण्डों का विशेष ध्यान रखा जाए। पंजीयन के पात्र लेकिन अरूचि रखने वाले श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संवाद करें। उन्हें मिलने वाली योजनाओं की व्यापक जानकारी देवें।

इस दौरान जिला श्रम पदाधिकारी के.एम. खीची असंगठित श्रमिकों की जानकारी देते हुए बताया कि कृषि मजदूर, घरों में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोडने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, बाजारों में दुकानों पर काम करने वाले, गोदामों में काम करने वाले, परिवहन, हथकरघा, पावरलूम, रंगाई, छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमडे की वस्तुएं और जूते बनाने वाले, आॅटो रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकडी का काम करने वाले, वर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आते हैं।

उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिक जो संनिर्माण कर्मकार मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत न हों इस पंजीयन के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत आयकर न देने वाले 2 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि न होने वाले श्रमिक पंजीयन के लिए पात्र रहेंगे। पंजीयन के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा पत्र, समग्र आईडी क्रमांक, पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। यह पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष तक वैध रहेगा। असंगठित श्रमिकों का पंजीयन पूर्णता निःशुल्क है। पंजीयन के उपरांत ही शासन द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जा सकेगा। इस दौरान उप संचालक कृषि रविन्द्र मोदी, जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी अरूण पटैरिया सहित सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना सुश्री तपस्या जैन, जनपद के पीसीओ, सचिव एवं रोजगार सहायक उपस्थित रहे।
समाचार क्रमांक 194-780

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