असंगठित श्रमिक पंजीयन कराकर सुविधाओं का उठाएं लाभ-कलेक्टर अभियान के तहत एक से 7 अप्रैल तक शिविर लगाकर किए जाएंगे पंजीयन

पन्ना 19 मार्च 18/असंगठित श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं लायी गयी हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों का पंजीयन कराना अनिवार्य है। यह पंजीयन अभियान के तहत एक अप्रैल से 7 अप्रैल 2018 तक शिविर लगाकर किए जाएंगे। पंजीयन शिविर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। पंजीयन हित लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा।

असंगठित श्रमिक कौन 

     कृषि मजदूर, घरों में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोडने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, बाजारों में दुकानों पर काम करने वाले, गोदामों में काम करने वाले, परिवहन, हथकरघा, पावरलूम, रंगाई, छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमडे की वस्तुएं और जूते बनाने वाले, आॅटो रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकडी का काम करने वाले, वर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। 

किन सुविधाओं का मिलेगा लाभ

पंजीयन कराने वाले असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी। गर्भवती श्रमिक महिला को पोषण आहार के लिए 4 हजार रूपये, प्रसव पर 12 हजार 500 रूपये, मुखिया श्रमिक की मृत्यु पर 2 से 4 लाख रूपये की सहायता, अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रूपये की सहायता, गंभीर बीमारी पर निःशुल्क इलाज, हर श्रमिक को मकान, श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक के लिए आर्थिक सहायता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग, स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए प्रशिक्षण एवं बैंक ऋण आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा साइकिल रिक्शा चलाने वाले को ई-रिक्शा और हाथ ठेला चलाने वाले को ई-लोडर का मालिक बनाया जाएगा। 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। शहरों में छोटे-मोटे काम करने वालों को साइकिल के लिए 4 हजार रूपये की सहायता, संगठित परिवारों को बिजली कनेक्शन पर उन्हें 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली की सुविधा, तेंदूपत्ता तोडने, महुआ के फूल एवं चिरौंजी बीनने वाले श्रमिक बहनों को चरणपादुका योजना के जूते-चप्पल और प्यास बुझाने के लिए ठण्डे पानी की कुप्पी प्रदाय की जाएगी। 

    पंजीयन के लिए 18 से 60 वर्ष तक की आयु होना आवश्यक है। असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत आयकर न देने वाले 2 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि न होने वाले श्रमिक पंजीयन के लिए पात्र रहेंगे। पंजीयन के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा पत्र, समग्र आईडी क्रमांक, पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। यह पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष तक वैध रहेगा। असंगठित श्रमिकों का पंजीयन पूर्णता निःशुल्क है। कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने ऐसे सभी श्रमिकों से योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराकर सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है।  
समाचार क्रमांक 186-772




Comments

Popular posts from this blog

मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना आवेदन की अंतिम तिथि आज

पत्रकारों की त्रैमासिक बैठक आयोजित कलेक्टर ने सुनी पत्रकारों की समस्याएं, यथासंभव निराकरण का आश्वासन दिया अवैध उत्खनन की सूचना मिलते ही की जाएगी कार्यवाही-कलेक्टर

अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन अपात्र पाए गए 543 अध्यापकों का संविलियन रोका गया, 24 तक दर्ज कराएं आपत्ति