फसल पंजीयन 20 सितंबर तक

उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन दिनांक 20 सितंबर 2018 तक प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने संबंधितों को निर्देश दिए हैं कि कृषकों के द्वारा खसरा अथवा वन अधिकार पट्टे इत्यादि में से कोई दस्तावेजी साक्ष्य की स्वप्रमाणित छायाप्रति ली जाए पृथक से राजस्व विभाग का प्रमाणीकरण नही मांगा जावे। भू अभिलेख ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता नही होगी। पंजीयन केन्द्रों पर एक ही बैंक खाता अनिवार्य होगा। संयुक्त भूमि खाते की स्थिति में समस्त खाताधारियों के पंजीयन केन्द्र पर उपस्थिति अथवा उनसे किसी प्रकार का सहमति पत्र/शपथ पत्र लिए जाने संबंधी कोई भी निर्देश नही हैं। संयुक्त खाताधारियों की स्थिति में किसी भी एक खाताधारी द्वारा आवेदन दिए जाने पर निम्नानुसार पंजीयन किया जाएगा।
समाचार क्रमांक 209-2897
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