जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर हुई त्वरित कार्यवाही कपिलधारा कूप निर्माण में लापरवाही पर सचिव निलंबित

इस संबंध में जिला पंचायत से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता श्री श्यामलाल द्वारा जनसुनवाई में बताया गया कि उनके पुत्र मुन्नालाल लोधी के नाम से
इस शिकायत के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा सचिव श्री रामप्रसाद चैधरी को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत शाहनगर रहेगा। साथ ही ग्राम पंचायत रूपझिर का सचिवीय प्रभार आगामी आदेश तक ग्राम रोजगार सहायक को सौंपा गया है।
समाचार क्रमांक 63-1261
कपिलधारा योजना के अन्तर्गत 2013-14 में कूप स्वीकृत हुआ था। जिसमें खुदाई का कार्य अधूरा है, बंधाई कार्य अपूर्ण है एवं 7 लोगों की 4 सप्ताह की मजदूरी का भुगतान भी नही किया गया है। जबकि हितग्राही द्वारा ब्लास्टिंग में 12 हजार रूपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने शिकायत करते हुए बताया कि कूप निर्माण के लिए प्राप्त राशि का तत्कालीन सचिव श्री राम प्रसाद चैधरी ग्राम पंचायत मूलपारा द्वारा दुरूपयोग कर गबन कर लिया गया है। इस शिकायत के आधार पर श्री रामप्रसाद चैधरी सचिव ग्राम पंचायत रूपझिर तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत मूलपारा जनपद पंचायत शाहनगर द्वारा शासकीय कार्यो में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उदासीनता बरतना पाया गया है जो कि मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।
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