सहायक अध्यापक की एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश
पन्ना 03 अगस्त 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि श्रीमती गोमती देवी कोरी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा गुछारा संकुल हरदी जिला पन्ना 3 जुलाई 2018 को निरीक्षण में बगैर किसी सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसके संबंध में श्री कोरी द्वारा 12 जुलाई 2018 को प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने श्री कोरी का प्रस्तुत प्रतिवाद समाधानकारक न पाए जाने पर मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम 08 (3) में निहित प्रावधान के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 49-2303
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने श्री कोरी का प्रस्तुत प्रतिवाद समाधानकारक न पाए जाने पर मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम 08 (3) में निहित प्रावधान के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 49-2303
Comments
Post a Comment