बिना लायसेंस ट्रेक्टर चलाने वाल¨ं पर ह¨गी वैधानिक कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र¨ं में भी यातायात नियम¨ं के उल्लंघनकर्ताअ¨ं के विरुद्ध चलेगा अभियान

बैठक में निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र¨ं में भी यातायात नियम¨ं के उल्लंघनकर्ता वाहन चालक¨ं के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जाये। शहरी इलाक¨ं की तुलना में ग्रामीण इलाक¨ं में सड़क दुर्घटना की संख्या एवं उससे ह¨ने वाली मृतक¨ं की संख्या में वृद्धि हुई है। बरसात के म©सम में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमागर्¨ं अ©र अन्य मागर्¨ं पर आवारा मवेशिय¨ं के प्रवेश पर र¨कथाम के लिये आवश्यक कार्यवाही करने क¨ भी कहा गया।
गलत दिशा एवं सड़क¨ं पर लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालक¨ं के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। माल-वाहन यान¨ं में यात्रिय¨ं का परिवहन करने वाले चालक अ¨वरल¨ड कर वाहन चलाते हैं। यह सड़क दुर्घटना एवं उनकी मृत्यु के प्रमुख कारण बनते हैं। इनके विरुद्ध अभियान चलाकर कठ¨र कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
समाचार क्रमांक 56-2310
लायसेंस ट्रेक्टर चलाने वाल¨ं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिन जिल¨ं में ट्रेक्टर चालक¨ं की लापरवाही से वाहन दुर्घटनाएँ अधिक घटित हुई हैं अ©र चलक¨ं के पास लायसेंस नहीं हैं; ऐसे जिल¨ं क¨ चिन्हित कर बिना लायसेंस ट्रेक्टर चलाने वाल¨ं के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह निर्णय मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह की अध्यक्षता में विगत दिवस हुई बैठक में लिया गया। सुप्रीम क¨र्ट कमेटी आॅन र¨ड सेफ्टी द्वारा प्रदाय निर्देशानुसार बैठक में प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाअ¨ं से ह¨ रही मृत्यु के संबंध में चर्चा कर कार्य-य¨जना तैयार करने के लिये विचार-विमर्श हुआ।
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