रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जिला जेल पन्ना में विशेष मुलाकात हेतु निर्देश

उन्होंने बताया कि पुरूष बंदियों से मुलाकात हेतु केवल उनके परिवार की महिला सदस्यों व 06 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को ही जेल गेट के अन्दर प्रवेश दिया जाएगा। महिला बंदिनियों के भाईयों को दोपहर 01 बजे के बाद का मुलाकात का समय दिया जाता है। एक बंदी से मुलाकात का समय अधिकतम 10 मिनट निर्धारित किया गया है। मुलाकात प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सम्पादित की जाएगी। बंदियों के परिजन अनिवार्य रूप से अपनी पहचान हेु ड्रायविंग लायसेन्स, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि में से कोई एक लेकर आएं। अपने कीमती सामान पर्स, मोबाइल, इत्यादि अपने परिजन को बाहर देकर ही जेल गेट पर प्रवेश करें। किसी भी सामान के खो जाने पर जेल प्रशासन की कोई जबावदारी नही रहेगी। बने हुए भोजन की अनुमति नही दी जाती है, केवल मौसमी फल व 200 ग्राम मिठाई ही जेल के भीतर ले जा सकेंगे। रक्षासूत्र बांधने पर मिठाई खिलाने के बाद शेष मिठाई अपने साथ वापस ले जाऐंगे। नारियल जेल के अन्दर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पूजा की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। रूमाल, राखी, चंदन, कुमकुम, चाॅवल स्वयं लेकर आएं। एक कैदी से मुलाकात पर आने वाले परिजन बाहर एकत्र हो जावे तभी बंदी से मुलाकात करें। बार-बार एक ही बंदी को मुलाकात स्थल पर नही बुलाया जाएगा, फलतः एक बार में ही मुलाकात करें। नगद पैसा लेना या देना सख्त मना है। तलाशी में पूर्ण सहयोग दें, प्रशासन आपके सहयोग के लिए है। किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति उत्पन्न न करें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। त्यौहार के उत्साह को आनंदित बनाए रखने के लिए तत्समय दिए गए निर्देशों का पालन करें। अधिकारियों व प्रहरियों का सहयोग करें। मुलाकात में आने वाले समस्त परिजन अपने वाहन जेल परिसर के बाहर खडे करेंगे।
समाचार क्रमांक 316-2567
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