आज लोक अदालत में बिजली चोरी के प्रकरण होंगे समाप्त

उन्होंने पन्ना जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि म0प्र0 शासन के निर्णय अनुसार विद्युत के विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण माननीय न्यायालय में दर्ज है अथवा प्रकरण माननीय न्यायालय में दर्ज करने की प्रक्रिया में है उन सभी प्रकरणों को शर्तो पर न्यायालय से वापिस किया जाना है एवं अन्य जो प्रक्रिया में है उसे समाप्त किया जाना है। उन्होंने कहा है कि घरेलू प्रकरण में आपका नाम असंगठित श्रमिक की श्रेणी में दर्ज हो अथवा कर्मकार एवं संनिर्माण कल्याण मण्डल में दर्ज हो। समस्त कृषकों के पम्प/ट्यूबबेल/थे्रसर आदि के दर्ज प्रकरण। संबंधित जानकारी एवं दस्तावेजों के साथ आयोजित लोक अदालत 25 अगस्त 2018 को विशेष विद्युत न्यायालय पन्ना एवं पवई में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर प्रकरण को समाप्त कराएं तथा म0प्र0 शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं।
समाचार क्रमांक 315-2566
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