अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त किए जाने संबंधी कार्यवाही संबंधितों के अभिलेख के आधार पर जानकारी तैयार करने के निर्देश

पन्ना 24 अगस्त 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों को स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त किए जाने संबंधी कार्यवाही समय-सीमा में की जाना है। उन्होंने समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त संकुल प्राचार्य शा. हाईस्कूल/उमावि. जिला पन्ना को निर्देश दिए हैं कि प्रपत्र 1, 2 एवं 3 पर संबंधितों के सेवा अभिलेख के आधार पर जानकारी आयुक्त महोदय द्वारा समय-सारणी जारी किए जाने के पूर्व तैयार किया जाना सुनिश्चित करें। निर्देशों का समय पर पालन न होने की दशा में संबंधितों को उत्तरदायी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 309-2560

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