सहायक अध्यापक को नोटिस सात दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश

पन्ना 24 अगस्त 18/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अशोक चतुर्वेदी ने बताया है कि मंगलदीन प्रजापित निवासी देवरा भापतपुर थाना अजयगढ द्वारा कलेक्टर महोदय को जगप्रसाद कौंदर सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. खैरो जनशिक्षा केन्द्र सब्दुआ संकुल केन्द्र शा.उमावि. बनहरीकलाॅ के विरूद्ध शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार श्री कौंदर के विरूद्ध आरोप बिन्दु क्रमांक 01 से 03 अनुसार आरोपित किए गए हैं। आरोप गंभीर कदाचरण की श्रेणी में परिलक्षित हो रहे हैं। क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम 08 (3) में निहित प्रावधान के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

    उन्होंने सहायक अध्यापक श्री कौंदर को निर्देश दिए है कि लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना प्रतिवाद प्रमाण सहित 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। नियत समयावधि में जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए आप स्वतः उत्तरदायी होंगे।
समाचार क्रमांक 317-2568

Comments

Popular posts from this blog

ग्रामों में सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (पी.एल.ए.) की बैठकों का आयोजन

E-रोजगार और निर्माण 10 सितम्बर से 16 सितम्बर - 2018

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज वरिष्ठ नागरिकों को किया जाएगा सम्मानित