’’विशेष विद्युत लोक अदालत’’ आज

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुहम्मद जीलानी ने बताया है कि आयोजित विशेष विद्युत लोक अदालत में बिजली चोरी, अधिक बिजली बिल और बकायादारी से जुडे कानूनी मामलों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। साथ ही लोक अदालत के माध्यम से कम्पनी द्वारा संबल योजना के हितग्राहियों को लाभ प्राप्त होगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, बीपीएल कार्डधारी और संनिर्माण कर्मकार कल्याण में पंजीकृत हितग्राही बगैर राशि जमा कराए अपना प्रकरण समाप्त करा सकते हैं।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि वह दिनांक 25 अगस्त 2018 को आयोजित हो रही विशेष विद्युत लोक अदालत में विवाद से संबंधित दस्तावेज लेकर उपस्थित होकर अपने प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर योजना का लाभ उठाएं।
समाचार क्रमांक 310-2561
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