नेशनल लोक अदालत के संबंध में बैठक आयोजित अधिकारी अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं-जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कोष्टा
पन्ना 01 अगस्त 18/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मार्गदर्शन में सम्पूर्ण जिले में 08 सितंबर 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण, व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता के लिए श्री कोष्टा की अध्यक्षता में एडीआर संेटर जिला न्यायालय परिसर पन्ना में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कोष्टा द्वारा न्यायालय एवं प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारियों से अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की गयी।
बैठक में श्री कोष्टा ने कहा कि पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के अन्तर्गत बहुत सारे प्रकरणों का निपटान राजीनामा द्वारा किया जा सकता है। अधिकारी ऐसे अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकन करें। आम लोगों तक नेशनल लोक अदालत के तहत दी जाने वाली छूटों की जानकारी पहुंचायी जाए। लोगों में इस संबंध में जागरूकता फैलाएं, ताकि नेशनल लोक अदालत अपने शत प्रतिशत उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके।
बैठक में नेशनल लोक अदालत समन्वयक एवं विशेष न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्रा ने इस वर्ष की पिछली 3 नेशनल लोक अदालतों की सफलता के आंकडे प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमंे इन आंकडों मंे निरंतर वृद्धि करने की दिशा में प्रयास करना है। पुलिस एवं राजस्व विभाग, महाप्रबंधक एसबीआई, कार्यपालन यंत्री विद्युत मण्डल एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों की विस्तृत जानकारी न्यायालय को आवश्यक रूप से पे्रेषित करें। आगामी लोक अदालत के लिए प्री-लिटिगेशन प्रकरण 15 अगस्त 2018 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत करें, ताकि जल्द से जल्द तामीली की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने प्रकरणों के निराकरण में आ रही समस्याओं एवं उनके निराकरण के सुझाव भी संबंधित विभागीय अधिकारियों से लिए तथा अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए।
इस दौरान बैठक में अपर जिला न्यायाधीश श्री अनुराग द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बीकेएस परिहार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आमोद आर्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मोहम्मद जीलानी, महाप्रबंधक श्री एस.के. रावत, कार्यपालन यंत्री विद्युत मण्डल श्री ओ.पी. सोनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं न्यायाधीशगण मौजूद रहे।
समाचार क्रमांक 02-2256
बैठक में श्री कोष्टा ने कहा कि पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के अन्तर्गत बहुत सारे प्रकरणों का निपटान राजीनामा द्वारा किया जा सकता है। अधिकारी ऐसे अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकन करें। आम लोगों तक नेशनल लोक अदालत के तहत दी जाने वाली छूटों की जानकारी पहुंचायी जाए। लोगों में इस संबंध में जागरूकता फैलाएं, ताकि नेशनल लोक अदालत अपने शत प्रतिशत उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके।
बैठक में नेशनल लोक अदालत समन्वयक एवं विशेष न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्रा ने इस वर्ष की पिछली 3 नेशनल लोक अदालतों की सफलता के आंकडे प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमंे इन आंकडों मंे निरंतर वृद्धि करने की दिशा में प्रयास करना है। पुलिस एवं राजस्व विभाग, महाप्रबंधक एसबीआई, कार्यपालन यंत्री विद्युत मण्डल एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों की विस्तृत जानकारी न्यायालय को आवश्यक रूप से पे्रेषित करें। आगामी लोक अदालत के लिए प्री-लिटिगेशन प्रकरण 15 अगस्त 2018 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत करें, ताकि जल्द से जल्द तामीली की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने प्रकरणों के निराकरण में आ रही समस्याओं एवं उनके निराकरण के सुझाव भी संबंधित विभागीय अधिकारियों से लिए तथा अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए।
इस दौरान बैठक में अपर जिला न्यायाधीश श्री अनुराग द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बीकेएस परिहार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आमोद आर्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मोहम्मद जीलानी, महाप्रबंधक श्री एस.के. रावत, कार्यपालन यंत्री विद्युत मण्डल श्री ओ.पी. सोनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं न्यायाधीशगण मौजूद रहे।
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