लापरवाह बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र
पन्ना 01 अगस्त 18/तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पन्ना ने श्री शशिकांत गर्ग रोज.सहा. ग्राम पंचायत पहाडीखेरा बीएलओ मतदान केन्द्र क्र. 60/283 को आवंटित मतदान केन्द्र में कार्य दायित्व निर्वाहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि श्री गर्ग द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य यथा-मतदाता सूची के डोर-टू-डोर सत्यापन कर मतदाता रजिस्टर के संबंधित काॅलकों की पूर्ति कर वांछित जानकारी एवं सर्वे के दौरान प्राप्त विसंगतियों को इस कार्यालय में उपलब्ध करानी थी। जिसमें श्री गर्ग द्वारा जान-बूझ कर उदासीनता एवं लापरवाही बरती गयी है। श्री गर्ग को कार्यालयीन आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र हेतु बीएलओ नियुक्त किया जाकर प्रदीय दायित्व निर्वाहन हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा विहित कार्य का संतोषजनक क्रियान्वयन नही किया गया है। अनियमितताओं के संबंध में प्रथम दृष्टया आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत कदाचरण के दोषी प्रतीत होते हैं।
उन्होंने श्री गर्ग को कारण बताओ सूचना पत्र दिया है जिसमें कदाचरण के लिए आपके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत शास्ति अधिरोपित करने हेतु क्यों न वरिष्ठ कार्यालय से संस्तुति की जाए। यदि इस नोटिस प्राप्ति से 3 दिवस के भीतर आपका परिवाद प्राप्त नही हुआ तो यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है प्रस्तावित संस्तुति वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी जाएगी।
समाचार क्रमांक 08-2262
उन्होंने बताया कि श्री गर्ग द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य यथा-मतदाता सूची के डोर-टू-डोर सत्यापन कर मतदाता रजिस्टर के संबंधित काॅलकों की पूर्ति कर वांछित जानकारी एवं सर्वे के दौरान प्राप्त विसंगतियों को इस कार्यालय में उपलब्ध करानी थी। जिसमें श्री गर्ग द्वारा जान-बूझ कर उदासीनता एवं लापरवाही बरती गयी है। श्री गर्ग को कार्यालयीन आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र हेतु बीएलओ नियुक्त किया जाकर प्रदीय दायित्व निर्वाहन हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा विहित कार्य का संतोषजनक क्रियान्वयन नही किया गया है। अनियमितताओं के संबंध में प्रथम दृष्टया आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत कदाचरण के दोषी प्रतीत होते हैं।
उन्होंने श्री गर्ग को कारण बताओ सूचना पत्र दिया है जिसमें कदाचरण के लिए आपके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत शास्ति अधिरोपित करने हेतु क्यों न वरिष्ठ कार्यालय से संस्तुति की जाए। यदि इस नोटिस प्राप्ति से 3 दिवस के भीतर आपका परिवाद प्राप्त नही हुआ तो यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है प्रस्तावित संस्तुति वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी जाएगी।
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