दायित्व निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही पर बीएलओ को नोटिस
पन्ना 02 अगस्त 18/निर्वाचन संबंधी कार्य-दायित्व निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही करने के फलस्वरूप श्री लखनलाल रैकवार सहायक ग्रेड-3 कार्यालय पशुचिकित्सा सेवाएं पन्ना एवं पदेन बीएलओ मतदान केन्द्र क्र. 60/209 को तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पन्ना को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
इस संबंध में तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार श्री लखनलाल रैकवार द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य यथा-मतदान सूची का डोर-टू-डोर सत्यापन कर मतदाता रजिस्टर के संबंधित काॅलमों की पूर्ति कर वांछित जानकारी एवं सर्वे के दौरान प्राप्त विसंगतियों को कार्यालय में उपलब्ध कराना था। जिसमें उनके द्वारा जानबूझकर उदासीनता एवं लापरवाही बरतना पाया गया है। इन अनियमितताओं के संबंध में प्रथम दृष्टया श्री रैकवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत कदाचरण के दोषी प्रतीत होते हैं। जिसके लिए श्री रैकवार के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत शास्ति अधिरोपित करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय से संस्तुति करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। यदि नोटिस प्राप्ति से 3 दिवस के भीतर इनका परिवाद प्राप्त नही होता है तो यह मानकर की उन्हें इस संबंध में कुछ नही कहना है, प्रस्तावित संस्तुति वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी जाएगी।
समाचार क्रमांक 32-2286
इस संबंध में तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार श्री लखनलाल रैकवार द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य यथा-मतदान सूची का डोर-टू-डोर सत्यापन कर मतदाता रजिस्टर के संबंधित काॅलमों की पूर्ति कर वांछित जानकारी एवं सर्वे के दौरान प्राप्त विसंगतियों को कार्यालय में उपलब्ध कराना था। जिसमें उनके द्वारा जानबूझकर उदासीनता एवं लापरवाही बरतना पाया गया है। इन अनियमितताओं के संबंध में प्रथम दृष्टया श्री रैकवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत कदाचरण के दोषी प्रतीत होते हैं। जिसके लिए श्री रैकवार के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत शास्ति अधिरोपित करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय से संस्तुति करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। यदि नोटिस प्राप्ति से 3 दिवस के भीतर इनका परिवाद प्राप्त नही होता है तो यह मानकर की उन्हें इस संबंध में कुछ नही कहना है, प्रस्तावित संस्तुति वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी जाएगी।
समाचार क्रमांक 32-2286
Comments
Post a Comment