आगामी विधानसभा चुनाव-2018 सम्पादित कराने हेतु पूर्व तैयारी के संबंध में निर्देश जारी अधिकारी निर्वाचन कार्य सम्पादन में अपना सहयोग प्रदान करें-जिला निर्वाचन अधिकारी

पन्ना 02 अगस्त 18/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री ने अवगत कराया है कि आगामी नवंबर 2018 में मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। चुनाव कार्य सम्पादन के लिए कर्मचारी/वाहन/अन्य मशीनी उपकरण की आवश्यकता होती है। जिसकी मांग समय-समय पर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा की जाती है। लेकिन कतिपय अधिकारियों द्वारा कर्मचारी/वाहन/मशीनी उपकरण प्रदाय करने में या तो आनाकानी की जाती है या उपलब्ध ही नही कराए जाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है।

    इस संबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 159 एवं 160 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने बताया है कि धारा 159 के तहत कतिपय प्राधिकारियों के कर्मचारी वृंद जितने निर्वाचन के संबंध में किंही कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हों उपलब्ध किए जाएंगे। धारा 151 की उप धारा 1 के प्रयोजनों के लिए हर स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित हर विश्वविद्यालय, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी एवं ऐसी कोई अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम जो केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है अथवा जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा पूर्णतः या सारतः नियंत्रित या वित्तपोषित है प्राधिकारी होंगे।

    उन्होंने बताया कि इसी तरह धारा 160 के अन्तर्गत परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जा सकता है। राज्य सरकार ऐसे परिसर या यथास्थिति ऐसे यान, जल यान या जीव जन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगी और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगी जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। लेकिन ऐसा कोई यान/जल यान/जीव जन्तु जिसे अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए विधिपूर्णता उपयोग में ला रहा है, इस उप धारा के अधीन तब तक अधिग्रहित होना न किया जाएगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए। इस धारा में ’’परिसर’’ से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिपे्रत है और झोपडी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है। ’’यान’’ से ऐसे कोई यान अभिप्रेत हैं जो सडक परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है भले भी वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो।

    इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी कार्यालय प्रमुखों से अपेक्षा की है कि वे जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रसारित निर्देशों का बिना किसी टीका टिप्पणी के पालन करते हुए निर्वाचन कार्य सम्पादन में अपना सहयोग प्रदान करें एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बाध्य न करें।
समाचार क्रमांक 33-2287

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