मध्यस्थता जागरूकता एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
पन्ना 30 जुलाई 18/जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुहम्मद जीलानी ने बताया है कि 28 जुलाई को एडीआर सभागार जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार कोष्टा की अध्यक्षता में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला न्यायाधीश श्री कोष्टा ने मध्यस्थता क्या है, मध्यस्थता की प्रक्रिया एवं उसके होने वाले लाभों के बारे में बताते हुए कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का सरल एवं शीघ्र समाधान किया जा सकता है। यह एक खर्च रहित कार्यप्रणाली है, इससे झगड़े में लिप्त लोगों के आपसी रिश्तों में सुधार होता है। मध्यस्थता के माध्यम से दोनों पक्षकारों को संतुष्ट किया जा सकता है। मध्यस्थता द्वारा निराकृत प्रकरणों की कोई भी अपील नही होती है। कार्यक्रम में न्यायाधीश, सचिव जि.वि.से.प्रा., जिला विधिक सहायता अधिकारी, अधिवक्ता संघ पदाधिकारी, मीडियेटर्स, पैनल लायर्स एवं काफी संख्या में अभिभाषकगण उपस्थित रहे।
जिला विधिक सहायताय अधिकारी श्री जीलानी ने बताया कि 28 जुलाई को शाम 5 बजे से जिला जेल पन्ना में बंदियों के मध्य विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जेल उप अधीक्षक, सहायक जेल उपअधीक्षक, अधिवक्ता, पैरालीगल वालेन्टियर्स उपस्थित रहे।
समाचार क्रमांक 393-2227
शिविर में जिला न्यायाधीश श्री कोष्टा ने मध्यस्थता क्या है, मध्यस्थता की प्रक्रिया एवं उसके होने वाले लाभों के बारे में बताते हुए कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का सरल एवं शीघ्र समाधान किया जा सकता है। यह एक खर्च रहित कार्यप्रणाली है, इससे झगड़े में लिप्त लोगों के आपसी रिश्तों में सुधार होता है। मध्यस्थता के माध्यम से दोनों पक्षकारों को संतुष्ट किया जा सकता है। मध्यस्थता द्वारा निराकृत प्रकरणों की कोई भी अपील नही होती है। कार्यक्रम में न्यायाधीश, सचिव जि.वि.से.प्रा., जिला विधिक सहायता अधिकारी, अधिवक्ता संघ पदाधिकारी, मीडियेटर्स, पैनल लायर्स एवं काफी संख्या में अभिभाषकगण उपस्थित रहे।
जिला विधिक सहायताय अधिकारी श्री जीलानी ने बताया कि 28 जुलाई को शाम 5 बजे से जिला जेल पन्ना में बंदियों के मध्य विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जेल उप अधीक्षक, सहायक जेल उपअधीक्षक, अधिवक्ता, पैरालीगल वालेन्टियर्स उपस्थित रहे।
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