रेरा के आदेश¨ं का पालन न करने पर सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी ह¨गी
पन्ना 27 जुलाई 18/रीयल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट प्राधिकरण
(रेरा) के आदेश¨ं का पालन नहीं करने वाले पक्षकार की सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी द्वारा विक्रय की जा सकेगी। आदेश का पालन न करने वाले पक्षकार क¨ सिविल जेल में आदेश का पालन करने तक की अवधि के लिए निर¨धित भी किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि रेरा प्राधिकरण के निवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश¨ं क¨ निर्देश जारी किए गए है कि रेरा प्राधिकरण तथा उसके न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अपीलीय ट्रायब्यूनल के आदेश¨ं के निष्पादन हेतु रेरा अधिनियम की धारा-40 के अनुसार न्यायालय क¨ निष्पादन प्रकरण भेजे जाने पर संबंधित अधिकारी समस्त सम्भव कार्यवाही करें।
समाचार क्रमांक 359-2293
(रेरा) के आदेश¨ं का पालन नहीं करने वाले पक्षकार की सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी द्वारा विक्रय की जा सकेगी। आदेश का पालन न करने वाले पक्षकार क¨ सिविल जेल में आदेश का पालन करने तक की अवधि के लिए निर¨धित भी किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि रेरा प्राधिकरण के निवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश¨ं क¨ निर्देश जारी किए गए है कि रेरा प्राधिकरण तथा उसके न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अपीलीय ट्रायब्यूनल के आदेश¨ं के निष्पादन हेतु रेरा अधिनियम की धारा-40 के अनुसार न्यायालय क¨ निष्पादन प्रकरण भेजे जाने पर संबंधित अधिकारी समस्त सम्भव कार्यवाही करें।
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