अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में हुआ संविलियन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में न¨टिफिकेशन प्रकाशित
पन्ना 31 जुलाई 18/प्रदेश के 224 सामुदायिक विकासखण्ड¨ं में स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक संस्थाअ¨ं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की सेवाअ¨ं का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया है। इसका न¨टिफिकेशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 30 जुलाई, 2018 क¨ कर दिया गया है।
इस संबंध में संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्रीजी की घ¨षणा अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग अ©र मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग के अधीन काम करने वाले अध्यापक संवर्ग क¨ स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा में संविलियन किया जाना था। इसके अनुरूप ही 29 मई, 2018 क¨ हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था।
प्रदेश के 224 सामुदायिक विकासखण्ड¨ं में विभागीय शैक्षणिक संस्थाअ¨ं में स्थानीय निकाय¨ं के नियंत्रणाधीन नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। इनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) शर्त एवं भर्ती नियम-2018 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक अ©र उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर की जायेगी।
नवगठित प्रकाशित नियम के प्रभावशील ह¨ने से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का अमला स्थानीय निकाय से स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत ह¨ जायेगा। उक्त अमले क¨ एक जुलाई, 2018 के नियमानुसार सातवें वेतनमान के लाभ के साथ-साथ समरूप शासकीय सेवक¨ं के समान अन्य लाभ भी प्राप्त ह¨ंगे।
समाचार क्रमांक 418-2252
इस संबंध में संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्रीजी की घ¨षणा अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग अ©र मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग के अधीन काम करने वाले अध्यापक संवर्ग क¨ स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा में संविलियन किया जाना था। इसके अनुरूप ही 29 मई, 2018 क¨ हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था।
प्रदेश के 224 सामुदायिक विकासखण्ड¨ं में विभागीय शैक्षणिक संस्थाअ¨ं में स्थानीय निकाय¨ं के नियंत्रणाधीन नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। इनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) शर्त एवं भर्ती नियम-2018 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक अ©र उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर की जायेगी।
नवगठित प्रकाशित नियम के प्रभावशील ह¨ने से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का अमला स्थानीय निकाय से स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत ह¨ जायेगा। उक्त अमले क¨ एक जुलाई, 2018 के नियमानुसार सातवें वेतनमान के लाभ के साथ-साथ समरूप शासकीय सेवक¨ं के समान अन्य लाभ भी प्राप्त ह¨ंगे।
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