मछली पालन एवं सिंघाडा खेती हेतु ग्रामीण तालाबों को दिया जाएगा पट्टे पर आवेदन 16 अगस्त तक

पन्ना 31 जुलाई 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने बताया है कि मत्स्यपालन नीति 2008 एवं त्रिस्तरीय पंचायतों को मत्स्योद्योग अधिकार कार्यक्रम अन्तर्गत ग्राम पंचायत महेबा विकासखण्ड गुनौर जिला पन्ना के अधिकार क्षेत्र में रिक्त पडे ग्रामीण तालाबों को मछलीपालन/मत्स्यखेट एवं सिंघाडा खेती, कमल गट्टा जल कृषि (फसल) हेतु 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया जाना है। इच्छुक स्थानीय पंजीकृत, मछुआ सहकारी समितियाॅ/स्व-सहायता समूह/मछुआ समूह 15 दिन के अन्दर दिनांक 2 अगस्त से 16 अगस्त 2018 तक कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र पूर्ण भरकर कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्याग पन्ना में जमा कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों का मध्यप्रदेश शासन की मत्स्य पालन नीति 2008 के प्रावधान अनुसार प्राथमिकताक्रम के अनुसार चयन किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि विकासखण्ड गुनौर की ग्राम पंचायत महेबा में गिरवाही तालाब, गडरहाई तालाब, मरघटाई तालाब, पुतनहाऊ तालाब, पुरैना तालाब, गठौरा तालाब, बुहता तालाब, मठया तालाब तथा खजलहाई तालाब को पट्टे पर दिया जाना है।

    उन्होंने बताया कि समिति द्वारा आवेदन पत्र के साथ निवास, जाति प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र, सदस्यों का बी.पी.एल. सर्वेक्षण प्रमाण पत्र छायाप्रति, जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, समिति का जलाशय लेने ठहराव/प्रस्ताव, समिति के सदस्यों की सूची एवं वायलाज, समिति की विगत तीन वर्षो की अंकेक्षण रिपोर्ट तथा सदस्यों के मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति लगाना आवश्यक है। इसी प्रकार समूह द्वारा आवेदन पत्र के साथ समूह गठन का ठहराव/प्रस्ताव, समूह के मुखिया का चयन एवं सदस्यों की सूची, सदस्यों के जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, जलाशय लेने का ठहराव/प्रस्ताव, सदस्यों के मतदाता परिचय पत्र छायाप्रति, बी.पी.एल. राशन कार्ड की छायाप्रति, गरीबी रेखा के नीचे का सर्वेक्षण प्रमाण पत्र तथा समूह के बैंक खाता की छायाप्रति लगाना आवश्यक है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग पन्ना में शासकीय कार्य दिवसों एवं कार्यालयीन समय में विस्तृत विवरण देखा जा सकता है या सम्पर्क कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक 408-2242

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